धनबाद : नाबालिग छात्रा से दुराचार में 10 दस वर्ष कैद की सजा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Dec 2018 10:04 AM

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धनबाद : घर में घुस कर नाबालिग छात्रा से दुराचार करने वाले बाघमारा थाना के माटीगढ़ा निवासी रूपेश चौहान उर्फ टेनिया चौहान को गुरुवार को पोस्को के विशेष न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने 10 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने सजा पर बहस की. ज्ञात […]

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धनबाद : घर में घुस कर नाबालिग छात्रा से दुराचार करने वाले बाघमारा थाना के माटीगढ़ा निवासी रूपेश चौहान उर्फ टेनिया चौहान को गुरुवार को पोस्को के विशेष न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने 10 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने सजा पर बहस की. ज्ञात हो कि चार मई 17 को साढ़े ग्यारह बजे नाबालिग छात्रा अपने घर मे अकेली पढ़ रही थी. तभी रूपेश दीवार फांद कर घर मे घुस गया और उसके साथ दुराचार किया. घटना की सूचना मिलते ही पीड़िता के पिता ने बाघमारा थाना में कांड संख्या 25/17 दर्ज कराया.

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