अपहरण और दुष्कर्म में एक को सात व दूसरे को 10 वर्ष की कैद

Updated at : 08 Aug 2018 7:03 AM (IST)
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अपहरण और दुष्कर्म में एक को सात व दूसरे को 10 वर्ष की कैद

धनबाद : नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने जेल में बंद भुइयां नावाटांड़ (पूर्वी टुंडी) निवासी हीरूलाल टुडू उर्फ हीरालाल टुडू को भादवि की धारा 366 (ए) में सात वर्ष सश्रम कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना वहीं […]

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धनबाद : नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने जेल में बंद भुइयां नावाटांड़ (पूर्वी टुंडी) निवासी हीरूलाल टुडू उर्फ हीरालाल टुडू को भादवि की धारा 366 (ए) में सात वर्ष सश्रम कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना वहीं बबलू किस्कू को भादवि की धारा 366 (ए) में सात वर्ष कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना व पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दस वर्ष सश्रम कैद व तीस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी.
दोनों सजाएं एक साथ चलेगी. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर पांच माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. जुर्माना के कुल सत्तर हजार रुपये मुआवजा के रूप में पीड़िता को दिये जायेंगे. ज्ञात हो कि 25 मई 17 की शाम पांच बजे पीड़िता खेत में गोबर फेंकने गयी थी. तभी उपरोक्त दोनों आरोपी हाथ पकड़ कर लप्पड़-थप्पड़ करते उसे हुए झाड़ी की तरफ ले गये. बबलू किस्कू ने रात भर उसको बंधक बना कर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस संबंध में पूर्वी टुंडी थाना में मामला दर्ज कराया गया था.
संजय सिंह हत्याकांड : हाइकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को किया खारिज : बहुचर्चित संजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. झारखंड उच्च न्यायालय ने रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह की ओर से दायर क्रिमिनल एमपी 620/15 में आदेश पारित करते हुए निचली अदालत द्वारा 24 मार्च 15 को पारित आदेश को खारिज कर छह सप्ताह के अंदर फ्रेश आदेश पारित करने का निर्देश दिया है.
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जया कुमार ने पार्ट बहस की. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 9 अगस्त मुकर्रर कर दी है. विदित हो कि 27 सितंबर 96 को अपराधियों ने संजय सिंह की हत्या एसपी कोठी के समीप गोली मार कर कर दी थी. धनबाद पुलिस ने सुरेश सिंह व रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था. जबकि सीआइडी ने जांच के बाद रामधीर सिंह, पवन सिंह, राजीव रंजन सिंह, काशीनाथ सिंह व विनोद सिंह के विरुद्ध चार्जशीट दायर किया था.
इस मामले में रामधीर सिंह, पवन सिंह व काशीनाथ सिंह रिहा हो गए है. रविशंकर सिंह ने हाइकोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने के बाद क्रिमिनल एमपी दायर किया था. माननीय हाइकोर्ट ने 27 अक्तूबर 15 को सुनवाई के बाद स्थगन आदेश देते हुए केस की अगली कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.
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