जमीन बेच दी, हिस्सा मांगने पर विधवा को कहा-जिंदा गाड़ देंगे
Updated at : 04 Jul 2018 6:40 AM (IST)
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बरवाअड्डा : बरवाअड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत दामकाड़ा बरवा निवासी सुनीता कुमारी न्याय के लिए दर–दर भटक रही है. उसने डीसी व सिटी एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है. आवेदन में कहा है कि शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति होनेलाल हांसदा की मौत हो गयी थी. इसके बाद वह अपनी […]
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बरवाअड्डा : बरवाअड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत दामकाड़ा बरवा निवासी सुनीता कुमारी न्याय के लिए दर–दर भटक रही है. उसने डीसी व सिटी एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है. आवेदन में कहा है कि शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति होनेलाल हांसदा की मौत हो गयी थी. इसके बाद वह अपनी बच्ची के साथ मायके कुड़को–पीरटांड़ में रहने लगी. कुर्मीडीह मौजा में उसके पति के पूर्वजों की खरीदी जमीन है. इसमें उसका भी आधा हिस्सा है.
लेकिन जेठ मंजुर हांसदा व जेठानी गीता देवी ने जालसाजी कर उसके हिस्से की जमीन बेच दी है. इसके एवज में जेठ मंजुर हांसदा को 22 लाख रुपये मिले हैं. जेठ-जेठानी न तो उसके हिस्से की रकम दे रहे हैं और न जमीन का हिस्सा. हिस्सा मांगने पर दोनों ने गाली-गलौज कर व धक्का मारकर उसे घर से बाहर कर दिया. हिस्सा मांगने पर मां-बेटी को जिंदा गाड़ देने की धमकी दी. सुनीता ने डीसी-एसपी से जेठ-जेठानी पर कार्रवाई की मांग की है.
मारपीट में सजा
धनबाद. बकरहट्टा नियर आइसक्रीम फैक्टरी झरिया निवासी दिनेश राम को मारपीट कर हाथ तोड़ देने के मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजीता श्रीवस्तव की अदालत ने बिरजू राम (झरिया) को साढ़े तीन वर्ष कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. भादवि की धारा 323 में एक वर्ष व 341 में एक माह की सजा भी दी. सभी धाराओं की सजा एक साथ चलेगी.
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