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1700 करोड़ का टेंडर हाइकोर्ट ने किया रद्द
धनबाद : बीसीसीएल के कुसुंडा एरिया में संचालित ऐना मेगा प्रोजेक्ट में आउटसोर्सिंग कार्य के लिए करीब 1700 करोड़ रुपये के टेंडर को रांची हाइकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने फिर से टेंडर कराने का आदेश दिया है. टेंडर कोयला खनन और ओवर बर्डन निकासी के लिए पांच […]
धनबाद : बीसीसीएल के कुसुंडा एरिया में संचालित ऐना मेगा प्रोजेक्ट में आउटसोर्सिंग कार्य के लिए करीब 1700 करोड़ रुपये के टेंडर को रांची हाइकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने फिर से टेंडर कराने का आदेश दिया है. टेंडर कोयला खनन और ओवर बर्डन निकासी के लिए पांच मई 2015 को हुआ था.
जस्टिस अपरेश कुमार व रत्नाकर भेंगड़ा ने मेसर्स एएमआर देवप्रभा कंसोर्टियम के एलपीए पर सुनवाई करते हुए 15 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. आज अदालत ने एक बार इ-ऑक्शन क्लोज होने के बाद सी-वन इंडिया द्वारा दुबारा बिडिंग कराने पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) को करने का आदेश दिया. सनद रहे कि मेसर्स एएमआर देव प्रभा ने एलपीए फाइल कर ऐना मेगा प्रोजेक्ट के कार्य को निरस्त कर फ्रेश टेंडर कराने का आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
क्या है मामला: बीसीसीएल के कुसुंडा एरिया स्थित एेना मेगा प्रोजेक्ट के 1694,84,38,224 रुपये (करीब 1700 करोड़ रुपये) के आउटसोर्सिग कार्य को लेकर दो आउटसोर्सिग कंपनियां आरके ट्रांसपोर्ट और मेसर्स एएमआर देव प्रभा कंसोर्टियम ने दावा किया था. दोनों खुद को लोएस्ट पार्टी (एल-वन) बता रही थीं. देव प्रभा ने गलत तरीके से रिवर्स बिडिंग कर आरके ट्रांसपोर्ट को लोएस्ट पार्टी बनाने और आउटसोर्सिग कार्य देने का आरोप लगाते हुए रांची हाइकोर्ट में अगस्त 2017 में एलपीए फाइल किया था.
ऐना मेगा परियोजना की वर्तमान स्थिति
कुसुंडा एरिया में अवस्थित एेना मेगा प्रोजेक्ट में छह दिसंबर 2017 से मेसर्स आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी ओवर बर्डेन (ओबी) निकासी का कार्य कर रही है. लेकिन अब कोर्ट का फैसला आने के पश्चात परियोजना पर बंदी की तलवार लटक गयी है. इस संबंध में पूछे जाने पर बीसीसीएल के अधिकारी ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में होंगे.
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