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छुट्टी के दिन न्यायिक पदाधिकारी घर-घर जाकर लोगों को देंगे कानून की जानकारी

धनबाद: राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकार (नालसा) और झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देश पर गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के अध्यक्ष-सह-प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी ने गुरुवार को ‘विधिक सेवा आपके द्वार’ अभियान के लिए पारा लीगल वोलेंटियर, रिमांड अधिवक्ता व रिटेनर अधिवक्ताओं की टीम को हरी झंडी दिखाकर […]

धनबाद: राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकार (नालसा) और झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देश पर गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के अध्यक्ष-सह-प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी ने गुरुवार को ‘विधिक सेवा आपके द्वार’ अभियान के लिए पारा लीगल वोलेंटियर, रिमांड अधिवक्ता व रिटेनर अधिवक्ताओं की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. टीम के सदस्य मोटरसाइिकल से जिले भर में भ्रमण कर लोगों को जागरूक करेंगे.
इस अवसर पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है. छुट्टी के दिन न्यायिक पदाधिकारी घर-घर जाकर लोगों को कानून की जानकारी देंगे. साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लोग भी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि कोई न्याय से वंचित न रहे. महिलाएं, बच्चे, नि:शक्त व्यक्ति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों, जेल में बंद कमजोर वर्ग के कैदियों एवं एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता दिये जाने के बारे में जागरूक किया जायेगा.
100 दिनों तक चलेगा अभियान : इस अवसर पर डालसा सचिव अविनाश कुमार दुबे ने कहा कि यह अभियान 100 दिनों का है जो 9 नवंबर से शुरू हाेकर 11 फरवरी तक चलेगा. इसमें जिले के 9 ब्लॉक के अंतर्गत आनेवाले 1503 गांवों में डालसा के पीएलवी व अन्य लोग भ्रमण कर जनता को जागरूक करेंगे. मौके पर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पीयूष कुमार, एसके पांडेय, सत्यप्रकाश, जनार्दन सिंह, नीरज कुमार श्रीवास्तव, सैयद सलीम फातमी, महेंद्र प्रसाद, रवींद्र कुमार, अवर न्यायाधीश एसपी ठाकुर, न्यायिक दंडाधिकारी अर्पित श्रीवास्तव, स्वाति विजय उपाध्याय, कुमारी जीव, श्रुति सोरेन, मोमिता गोईन आदि मौजूद थे.
भूख से मौत मामले में पोस्टमार्टम के सवाल का प्रशासन ने नहीं दिया है जवाब
श्री चौधरी ने बताया कि भूख से हुई मौत के मामले में डालसा ने संज्ञान लिया था और जिला प्रशासन (डीसी) से स्पष्टीकरण मांगा था. जिला प्रशासन ने बताया कि भूख से किसी की मौत नहीं हुई है. डीसी से यह भी पूछा गया कि उसका पोस्टमार्टम कराया गया है कि नहीं. इसका जवाब अब तक जिला प्रशासन ने नहीं दिया है. यदि घटना सत्य पायी गयी तो दोषी अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया जा सकता है.

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