सोनपुर रेलमंडल में पदस्थापित हैं दोनों आरोपी इंस्पेक्टर
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निलंबित इंस्पेक्टर की पत्नी से रंगदारी मांगते हैं आरपीएफ के दो इंस्पेक्टर
सोनपुर रेलमंडल में पदस्थापित हैं दोनों आरोपी इंस्पेक्टर धनबाद थाना में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी सीबीआइ के आरोपी इंस्पेक्टर डीके सिंह की पत्नी ने की शिकायत धनबाद : सोनपुर रेल मंडल के आरपीएफ इंस्पेक्टर संजय कुमार व असीम कुमार सामंतो के खिलाफ बुधवार को धनबाद थाना में रंगदारी मांगने की एफआइआर दर्ज की गयी है. […]
धनबाद थाना में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी
सीबीआइ के आरोपी इंस्पेक्टर डीके सिंह की पत्नी ने की शिकायत
धनबाद : सोनपुर रेल मंडल के आरपीएफ इंस्पेक्टर संजय कुमार व असीम कुमार सामंतो के खिलाफ बुधवार को धनबाद थाना में रंगदारी मांगने की एफआइआर दर्ज की गयी है. दोनों पर फोन कर अपने सहयोगी इंस्पेक्टर दिलीप कुमार सिंह की पत्नी रश्मि रानी को धमकी देकर प्रतिमाह 10 हजार रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है. इंस्पेक्टर दिलीप की पत्नी रश्मि रानी ने धनबाद थाना में शिकायत की थी. इंस्पेक्टर दिलीप सिंह के खिलाफ सीबीआइ एसीबी पटना में शनिवार को आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया था. सीबीआइ ने इंस्पेक्टर के ठिकाने पर छापामारी की थी. इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जा चुका है.
सस्पेंड इंस्पेक्टर की पत्नी अधिवक्ता हैं, जो धनबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करती है. लुबी सर्कुलर रोड निवासी महिला अधिवक्ता ने धनबाद थाना में आरपीएफ इंस्पेक्टर संजय व असीम पर गाली-गलौज करने, अनैतिक तरीके से पैसे मांगने व नहीं देने पर पति-पत्नी को जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया है. अधिवक्ता का आरोप है कि दोनों इंस्पेक्टर शातिर साइबर अपराधी हैं. दोनों उनके पति इंस्पेक्टर दिलीप सिंह से पैसे की मांग करते हैं. पैसे नहीं देने पर नौकरी खा जाने की धमकी देते हैं. जान मारने की धमकी दी जाती है. इससे उनके पति मानसिक तनाव में रहते हैं. संजय प्रतिमाह 10 हजार रुपये अधिवक्ता से मांगते हैं. इंस्पेक्टर असीम भी अपने सहयोगी संजय का नाम लेकर पैसे देने को कहते हैं.
पति को भी धमकी व प्रताड़ित करते हैं आरोपी
अधिवक्ता का आरोप है कि इंस्पेक्टर संजय व असीम उनके पति दिलीप को धमकी व प्रताड़ना देते हैं ताकि वह सही तरीके से नौकरी नहीं कर पाये. अधिवक्ता के आवेदन में उन नंबरों का भी उल्लेख किया गया है जिससे फोन कर दोनों इंस्पेक्टर पैसे की मांग करते हैं. आवेदन में दो गवाहों के नाम व पता का भी उल्लेख किया गया है.
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