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रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश, म्युचुअल ट्रांसफर के लिए पदनाम ग्रेड व कैडर एक होना जरूरी

धनबाद. घर से दूर रेलवे में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अब म्युचुअल ट्रांसफर के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी. इसके लिए रेलवे बोर्ड ने टाइम लाइन के साथ आदेश जारी कर दिया है. अब कर्मचारियों को निश्चित समय के साथ ट्रांसफर हो जायेगा और रेलवे के बाबुओं के चक्कर नहीं काटने होंगे. रेलवे […]

धनबाद. घर से दूर रेलवे में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अब म्युचुअल ट्रांसफर के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी. इसके लिए रेलवे बोर्ड ने टाइम लाइन के साथ आदेश जारी कर दिया है. अब कर्मचारियों को निश्चित समय के साथ ट्रांसफर हो जायेगा और रेलवे के बाबुओं के चक्कर नहीं काटने होंगे. रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में बताया है कि म्युचुअल ट्रांसफर करवाने वाले दोनों कर्मचारियों का पदनाम, ग्रेड पे, कैडर एक ही होना चाहिए, तभी वह ट्रांसफर करवा पायेंगे.

वहीं ट्रांसफर के आवेदन पर दोनों का हस्ताक्षर होना जरूरी है. रेलवे बोर्ड ने बताया कि यदि जोन के अंदर कर्मचारी ट्रांसफर लेते हैं तो उनके आवेदन जांच सुपरवाइजर 10 दिनों के अंदर कर उसे कार्मिक विभाग के पास भेज देंगे, जहां 15 दिनों के अंदर कार्यवाही पूरी कर ट्रांसफर किया जायेगा.

यदि एक जोन से दूसरे जोन में जाना होगा तो उसके ट्रांसफर पर सीपीओ कार्यालय से पूरी जांच की जायेगी. सभी तरह की जांच होने के 10 दिनों के अंदर अधिकारी निर्णय लेंगे. उसके 10 दिनों के अंदर विभाग द्वारा ट्रासंफर का ऑर्डर जारी किया जायेगा और 15 दिनों के अंदर कर्मचारी नये स्थान पर योगदान देंगे.

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