उसने यह भी कहा कि तुम जानते हो न मैं निरसा विधायक की हत्या कर चुका हूं. मैं सुरेश साव को भेज रहा हूं उसे पैसा दे देना. उस वक्त विधान सिंह आसनसोल जेल में बंद था. सुरेश पैसा लेने आया तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया. केस के आइओ चौधरी मेहरा ने 28 अगस्त 12, को आरोप पत्र दायर किया. 12 अप्रैल 14 को अदालत ने आरोप गठित किया. अभियोजन ने एक भी गवाह की गवाही नहीं करायी.
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नीरज सिंह हत्याकांड : शूटर अमन ने वापस ली जमानत की अर्जी
धनबाद: पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद शूटर अमन सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार मनीष ने जमानत अर्जी को […]
धनबाद: पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद शूटर अमन सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार मनीष ने जमानत अर्जी को वापस लेने का आग्रह किया. अदालत ने जमानत अर्जी को वापस करने का आदेश दिया. विदित हो कि अमन ने सीजेएम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद 21 जून को पीडीजे की अदालत में जमानत अर्जी दायर की थी.
जेनरल इंश्योरेंश कंपनी को भुगतान का दिया आदेश : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को संयुक्त रूप से एक आदेश पारित कर परिवादी करमाटांड़ टीचर्स कॉलोनी धनबाद निवासी सुशील कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षीगण रीजनल क्लेम मैनेजर चोला मंडलम एमएस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लालपुर, रांची व मैनेजर चोला मंडलम एमएस इंश्योरेंस एट इंड्सइंड बैंक, बैंक मोड़ धनबाद को निर्देश दिया कि वे साठ दिनों के भीतर परिवादी को एक लाख उन्नीस हजार पांच सौ चौवन रुपये बहत्तर पैसे का भुगतान कर दें. समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने पर विपक्षीद्वय को साढ़े आठ फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान की तिथि तक भुगतान करना होगा. फोरम ने मानसिक यातना एवं वाद खर्च के रूप में अलग से पंद्रह हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया.
ज्ञात हो कि परिवादी सुशील कुमार ने स्वरोजगार के लिए ट्रक नंबर जेएच10एबी 3469 इंडसइंड बैंक से ऋण लेकर खरीदा था. उसने विपक्षी कंपनी से बीमा भी कराया था. 9 दिसंबर 14 को सरायपाली थाना क्षेत्र के बारेसरा गांव के पास उक्त ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया. परिवादी ने प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस के आदेश पर ट्रक को गोविंदपुर (धनबाद) लाया गया. परिवादी ने मरम्मत के लिए गैराज से एक प्राक्कलन प्राप्त किया जो 2 लाख 90 हजार 198 रुपये का है. 9 दिसंबर 14 को परिवादी ने क्लेम दायर किया. लेकिन विपक्षीद्वय ने भुगतान नहीं किया.
रंगदारी मामले में सजायाफ्ता विधान सिंह का बयान दर्ज : षड्यंत्र कर पचीस हजार रुपये रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी विश्वनाथ उरांव की अदालत में हुई. अदालत में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जय प्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में उम्र कैद की सजा काट रहे विधान सिंह का उपस्थापन कराया. अदालत ने पूर्व में प्रोडक्शन वारंट जारी कर कारा अधीक्षक को हाजिर कराने का आदेश दिया था. अदालत ने आरोपी (सजायाफ्ता) विधान सिंह का सफाई बयान दंप्रसं की धारा 313 के तहत दर्ज किया. अदालत ने फैसले की तिथि 27 जुलाई 17 मुकर्रर कर दी.
विदित हो कि तीन दिसंबर 09 को शाम पांच बजे मोबाइल से सूचक जामताड़ा रोड निरसा निवासी माधो प्रसाद गोयल के पुत्र के फोन कर पचीस हजार रुपये रंगदारी की मांग की गयी. नहीं देने पर जान मारने की धमकी दी गयी. नाम पूछने पर उसने अपना नाम विधान सिंह बताया.
उसने यह भी कहा कि तुम जानते हो न मैं निरसा विधायक की हत्या कर चुका हूं. मैं सुरेश साव को भेज रहा हूं उसे पैसा दे देना. उस वक्त विधान सिंह आसनसोल जेल में बंद था. सुरेश पैसा लेने आया तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया. केस के आइओ चौधरी मेहरा ने 28 अगस्त 12, को आरोप पत्र दायर किया. 12 अप्रैल 14 को अदालत ने आरोप गठित किया. अभियोजन ने एक भी गवाह की गवाही नहीं करायी.
पवन अग्रवाल हत्याकांड में सजायाफ्ता है विधान सिंह : वर्ष 1990 में निरसा में हुई पवन अग्रवाल हत्याकांड में अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी. वह 21 वर्षों से जेल में बंद है.
संजीव सिंह को हाजिर होने के लिए प्रोडक्शन वारंट
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति विजय उपाध्याय की अदालत में हुई. इस केस के आरोपी झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह फिलहाल नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार (रांची) में बंद हैं. अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जावेद ने एक आवेदन दायर कर संजीव सिंह को धनबाद कोर्ट में हाजिर कराने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आग्रह किया. अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए कारा अधीक्षक होटवार रांची को निर्देश दिया कि वे 31 जुलाई 17 को आरोपी को कोर्ट में हाजिर करायें. विदित हो कि 8 दिसंबर 14 को संजीव सिंह समेत अन्य पार्टी के उम्मीदवारों ने बरारी मोड़ पर पार्टी का झंडा लगाया था. उड़नदस्ता दंडाधिकारी चुड़का मुर्मू ने तीन लोगों के खिलाफ जोड़ापोखर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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