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कार्यवाही: निजी स्कूलों से मांगी सामान्य-बीपीएल कोटे में नामांकन रिपोर्ट, छह साल का ब्योरा तलब

धनबाद: डीएसइ ने निजी स्कूलों से प्रवेश कक्षा में 75 प्रतिशत सीटों पर नामांकित बच्चों की रिपोर्ट मांगी है. इससे पहले स्कूलों से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बीपीएल कोटे में हुए नामांकन की रिपोर्ट मांगी गयी थी. सामान्य कोटे में 75 प्रतिशत सीटों में हुए नामांकन में बीपीएल कोटे में नामांकित बच्चों […]

धनबाद: डीएसइ ने निजी स्कूलों से प्रवेश कक्षा में 75 प्रतिशत सीटों पर नामांकित बच्चों की रिपोर्ट मांगी है. इससे पहले स्कूलों से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बीपीएल कोटे में हुए नामांकन की रिपोर्ट मांगी गयी थी. सामान्य कोटे में 75 प्रतिशत सीटों में हुए नामांकन में बीपीएल कोटे में नामांकित बच्चों को शामिल नहीं करना है.

मामले में डीएसइ सह आरटीइ के नोडल पदाधिकारी विनीत कुमार ने सभी निजी स्कूलों को पत्र लिखा है. निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में प्रवेश कक्षा में हुए नामांकन की रिपोर्ट दें. साथ ही वर्ष 2011-12 से 2016-17(छह वर्ष) तक बीपीएल कोटे के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन की रिपोर्ट भी 72 घंटों के अंदर मांगी है. सूत्रों के मुताबिक विभाग को संदेह है कि स्कूलों ने नामांकन की जानकारी छुपायी है. बीपीएल कोटे के तहत कम बच्चों का नामांकन लिया है. जबकि सामान्य कोटे में काफी अधिक नामांकन लिये गये हैं. मसलन कुल 80 सीटें बता कर 25 प्रतिशत 20 सीटों पर बीपीएल कोटे में नामांकन लिया गया है, लेकिन वास्तव में नामांकन 150-200 सीटों पर लिया गया है.

ऊपर की कक्षा में अधिक नामांकन
निजी स्कूलों ने बीपीएल कोटे के तहत होने वाले नामांकन से बचने के लिए प्रवेश कक्षा में कुल सीटें कम कर दी हैं और ठीक उसके ऊपर की कक्षाओं में सीटें बढ़ा दी हैं. मसलन प्रवेश कक्षा एलकेजी या केजी वन में 80-100 सीटें रखी गयी हैं. जबकि यूकेजी या केजी टू से लेकर ऊपर तक की कक्षाओं में लगभग 200-250 सीटों पर नामांकन लिया जाता है. यह भी जांच का विषय है.
स्कूल खुद लें आवेदन
डीएसइ ने डीएवी सेनटेनेरी पब्लिक स्कूल बनियाहिर एवं टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल जामाडोबा के प्राचार्यों को पत्र लिखा है. निर्देश दिया है कि 11-18 जुलाई तक वे स्कूल में बीपीएल कोटे में होने वाले नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित करें. इसके बाद नामांकन के लिए चयनित बच्चों की सूची एक सप्ताह के अंदर डीएसइ कार्यालय को भेज कर सूची का अनुमोदन करा कर नामांकन लें. इसके साथ ही डीएसइ ने स्कूल के लिए चयनित बच्चों की औपबंधिक सूची को निरस्त भी कर दिया है. अभी तक डीएसइ कार्यालय अपने यहां आवेदन मंगाकर स्क्रूटनी की कर बच्चों की चयन सूची स्कूल भेजता था.
यह जानकारी भी मांगी
रिपोर्ट में हर बच्चे का नाम, माता-पिता या अभिभावक का नाम, जन्मतिथि, कक्षा, नामांकन की तिथि बतानी है. रिपोर्ट में स्कूल का नाम व प्रवेश कक्षा, प्रवेश कक्षा में कुल नामांकन क्षमता, 25 प्रतिशत सीटों की संख्या और लिये गये नामांकन आदि भी देना अनिवार्य है.

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