धनबाद: टुंडी थाना क्षेत्र के पोखरिया पुलिस पिकेट पर नक्सलियों द्वारा हमला कर वनस्थली छात्रवास उड़ाने के मामले की सुनवाई सोमवार को एएसजे द्वितीय दिवाकर पांडेय की अदालत में हुई.
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गिरिडीह जेल में बंद नक्सली शिवा तुरी, गोविंद मांझी व अमोज मोदक की अदालत में पेशी करायी गयी. छह जून 13 को केस के आइओ निरंजन उरांव ने अभियोजन की ओर से गवाही दी थी. लेकिन बचाव पक्ष ने उसका प्रति परीक्षण नहीं किया था. हर तिथि पर आइओ गैर हाजिर रहने लगे. बाध्य होकर अदालत ने आइओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. इसके पूर्व सात फरवरी 14 को आइओ के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया था. सभी आरोपी पीरटांड़ थाना क्षेत्र के एक मामले में गिरिडीह जेल में बंद हैं. बचाव पक्ष के डीके पाठक के आग्रह पर अदालत ने आइओ के खिलाफ वारंट जारी किया. चार सितंबर 09 को नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया था. यह मामला एसटी केस नंबर 405/10 व 341/12 से संबंधित है.
टीएमसी नेता की जमानत पर आज फैसला: टीएमसी के प्रदेश संयोजक जेल में बंद दिलीप चटर्जी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को डीजे सात निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. बचाव पक्ष की ओर से एसएन मुखर्जी व अभियोजन पक्ष से एपीपी मुसलिम अंसारी ने अपना पक्ष रखा. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को आदेश के लिए समय तय किया. आरोपी को बरवाअडडा पुलिस ने 22 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. टीएमसी नेता 29 अक्टूबर 92 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के काफिले पर किये गये हमले में आरोपी हैं.
ढुल्लू मामले की सुनवाई: वारंटी आरोपी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के मामले की सुनवाई सोमवार को एसडीजेएम ओम प्रकाश की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी राजेश गुप्ता, बसंत शर्मा, रामेश्वर महतो, गंगा साव व चुनमुन गुप्ता अनुपस्थित थे. उनकी ओर से दंप्रसं 317 का आवेदन दाखिल किया गया. वहीं विधायक ढुल्लू महतो की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी करायी गयी. आरोपी ढुल्लू महतो ने निचली अदालत के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी है. इससे आरोप गठन नहीं हो सका. ऊपरी अदालत में सुनवाई 29 मार्च को होगी. यह घटना 12 मई 13 को घटी थी. एसडीजेएम की अदालत में अब मामले की सुनवाई तीन अप्रैल को होगी.