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खबरें अदालत की: रंगदारी मांगने व मारपीट मामले की सुनवाई, गया ने कहा, जान काे खतरा

धनबाद : बोर्रागढ़ निवासी अशोक सिंह से एक लाख रुपये रंगदारी मांगने और विरोध करने पर मारपीट कर जख्मी करने के मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र बेदिया की अदालत में हुई. अदालत में आरोपित साकिर खान, धर्मेंद्र सिंह व राजू सिंह हाजिर थे. जबकि डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह समेत […]

धनबाद : बोर्रागढ़ निवासी अशोक सिंह से एक लाख रुपये रंगदारी मांगने और विरोध करने पर मारपीट कर जख्मी करने के मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र बेदिया की अदालत में हुई. अदालत में आरोपित साकिर खान, धर्मेंद्र सिंह व राजू सिंह हाजिर थे. जबकि डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह समेत चार आरोपी गैर हाजिर थे.

उनकी ओर से उनके अधिवक्ताओं ने दंप्रसं की धारा 317 के तहत प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने साक्षी जनता मजदूर संघ के केंद्रीय सचिव गया प्रसाद सिंह की गवाही करायी. उसने अदालत को बताया कि मैं गवाही दे रहा हूं, पर मेरी जान को खतरा है. पहले भी धमकी मिल चुकी है. इस संदर्भ में मैंने एसपी को पत्र भी लिखा है. साक्षी ने घटना की पुष्टि की. सूचक के निजी अधिवक्ता जावेद भी अदालत में मौजूद थे. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने गवाह का प्रतिपरीक्षण किया. विदित हो कि दो नवंबर 2010 को सुबह साढ़े नौ बजे अशोक सिंह अपने भतीजा अनिल सिंह के साथ सिमला बहाल कोलियरी ऑफिस के पास पहुंचे. वहां पहले से स्कार्पियो (जेएच 07 एच 2172) खड़ी थी. सभी लोगों ने गाड़ी से उतर कर अशोक सिंह को घेर लिया. एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह ने पिस्टल निकाल कर सटा दिया और अशोक सिंह से बोला कि डीओ का माल उठा रहा है. रंगदारी का एक लाख रुपया बोले थे, कब दोगे. जब उसने विरोध किया तब साथ के लोगों ने उसे मार कर जख्मी कर दिया. घटना के बाद अशोक सिंह ने बोर्रागढ़ (झरिया) थाना में कांड संख्या 364/10 दर्ज कराया.

दो लाख रुपये लूटने वाले को सात साल कैद
सरस्वती विद्या मंदिर भूली का लगभग दो लाख रुपये लूटने के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय दिनेश की अदालत ने जेल में बंद नयन कुमार चौहान को भादवि की धारा 392 में सात वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने 17 जून को आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. लूट की घटना 16 दिसंबर 14 की है.
कर्नाटका बैंक प्रबंधक को भुगतान का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को परिवादी पॉलिटेक्निक रोड धनबाद निवासी राजेंद्र परकारिया के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी प्रबंधक, कर्नाटका बैंक, शास्त्री नगर धनबाद को आदेश दिया कि वे परिवादी से काटे गये 114.50 रुपये यथाशीघ्र लौटा दें. साथ ही सेवा में त्रुटि के लिए एक हजार पांच सौ रुपये, मानसिक यातना एवं वाद खर्च के रूप में पांच हजार यानी कुल साढ़े छह हजार रुपये का भुगतान तीस दिनों के अंदर कर दे. समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने पर साढ़े बारह फीसदी बयाज के साथ विपक्षी भुगतान करने के उत्तरदायी होंगे. साथ ही यह रकम गलती करने वाले कर्मचरी के वेतन से काटा जाये.
क्या है मामला : परिवादी राजेंद्र परकािरया का एक बचत खाता विपक्षी बैंक में है. परिवादी ने एक कार मेगमा फिनक्रोप लिमिटेड से ऋण लेककर खरीदा. 31 मार्च 2016 को परिवादी ने ग्यारह हजार चार सौ अस्सी रुपये का चेक अपने एक्सिस बैंक में जमा किया. परंतु परिवादी के खाता में राशि उपलब्ध रहने के बावजूद विपक्षी बैंक द्वारा यह चेक अपर्याप्त राशि कह कर लौटा दिया और दिनांक 4 अप्रैल 16 को चार्ज भी काट लिया जिससे परिवादी की साख पर बट्टा लगा. विपक्षी का यह कृत्य सेवा में त्रुटि है. बाद में परिवादी ने उपभोक्ता फोरम में वाद संख्या 92/16 दर्ज कराया.
दुष्कर्म के प्रयास में तीन साल की सजा
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंद्रह सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के प्रयास के मामले में जेल में बंद हरिहरपुर निवासी भोला महतो को भादवि की धारा 354 में तीन वर्ष की सजा सुनायी. आरोपी दो वर्ष से जेल में बंद है. अदालत ने जेल में बंद अवधि को सजा में समायोजित कर दिया. विदित हो कि सात जून 15 को चार बजे शाम को हरिहरपुर थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक युवती अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी. तभी भोला महतो आकर पीने के लिए पानी मांगा. जब वह पानी लेकर आयी तब उसने बायें हाथ से मुंह दबा दिया और दुष्कर्म का प्रयास किया. जब चिल्लायी तब लोग जुट गये. घटना के बाद पीड़िता ने हरिहरपुर थाना में कांड संख्या 39/15 दर्ज कराया. पुलिस ने भोला महतो को 9 जून 15 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड में सुनवाई
रेलवे ठेकेदार धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्या कांड की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह धनंजय कुमार की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन कोई गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 18 जुलाई 17 मुकर्रर कर दी. 28 जनवरी 13 को अपराधियों ने रेलवे ठेकेदार धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या बरटांड़ के पास गोली मार कर कर दी थी.
ढुलू महतो नहीं हुए हाजिर
सड़क दुर्घटना में वकील महतो की मौत के बाद सड़क जाम कर आवागमन बाधित करने के मामले की सुनवाई बुधवार को अवर न्यायाधीश एसपी ठाकुर की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया.
सुशांतो मर्डर केस में सीबीआइ नहीं ला सकी गवाह
फाब्ला नेता सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई संजय सेनगुप्ता व डीडी पाल की हत्या के मामले की सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपित हलधर महतो, ठाकुर मांझी व प्रशांतो बनर्जी हाजिर थे. अभियोजन की ओर से सीबीआइ ने अदालत में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 11 जुलाई 17 मुकर्रर कर दी.

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