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मारपीट मामले में दो लोगों को छह-छह महीने की सजा

Updated at : 18 May 2024 1:56 PM (IST)
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मारपीट मामले में दो लोगों को छह-छह महीने की सजा

मारपीट के एक मामले में काेर्ट ने दो लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें छह-छह महीने की सजा सुनायी है. वहीं, तीसरे दोषी को चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया.

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विधि संवाददाता, देवघर.

न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत द्वारा जीआर केस संख्या 531/2017 सरकार बनाम प्रमोद चौधरी व अन्य में तीन लोगों को दोषी पाया गया. अदालत ने प्रमोद चौधरी व ललन चौधरी को छह-छह महीने की सजा सुनायी है, वहीं तीसरे अभियुक्त रेणु देवी को चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया. तीनों अभियुक्त जसीडीह बाजार के रहने वाले हैं. यह मुकदमा जसीडीह बाजार निवासी किरण रानी के बयान पर 4 अप्रैल 2017 को दर्ज हुआ था, जिसमें मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया गया था. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद केस का ट्रायल आरंभ हुआ और अभियोजन पक्ष से चार लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी. अदालत ने तीनों नामजद को दोषी करार दिया एवं उपरोक्त सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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