Deoghar News :बच्चों को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष करें पेश : पीडीजे

सिविल कोर्ट परिसर स्थित न्याय सदन के सभागार में लीगल सर्विसेज यूनिट ऑफ चिल्ड्रेन (एलएसयूसी) का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने किया. उन्होंने बाल कानूनी सेवा इकाई के सदस्यों को निर्देश दिया कि जिला बाल संरक्षण इकाई को बच्चों को बिना किसी देरी के 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना चाहिए.
विधि संवाददाता, देवघर : सिविल कोर्ट परिसर स्थित न्याय सदन के सभागार में लीगल सर्विसेज यूनिट ऑफ चिल्ड्रेन (एलएसयूसी) का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने किया. उन्होंने बाल कानूनी सेवा इकाई के सदस्यों को निर्देश दिया कि जिला बाल संरक्षण इकाई को बच्चों को बिना किसी देरी के 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना चाहिए. साथ ही संबंधित थाने को निर्देश दिया कि बच्चे से संबंधित मामलों की सूचना बिना देरी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जाये. उन्होंने सदस्यों को बच्चों के साथ संवेदनशीलता से कैसे व्यवहार किया जाये और उन्हें कानूनी सहायता कैसे मुहैया करायी जाये और उनकी गोपनीयता कैसे सुनिश्चित की जाये, इसकी जानकारी दी. प्रशिक्षण कार्यक्रम में एडीजे प्रथम राजीव रंजन, एडीजे तीन सह स्पेशल जज पॉक्सो राजेंद्र कुमार सिन्हा, जेजे बोर्ड के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी, न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि घई, प्रतीक रंजन, डालसा सचिव मयंक तुषार टोपनो समेत कई न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे.
क्या है एलएसयूसी
जिले में बच्चों को कानूनी सेवाएं व सहायता दिलाने के लिए इसका गठन किया गया है, जिसका संचालन डालसा सचिव करेंगे. इसमें नौ पैनल एडवोकेट,12 पारा लीगल वॉलंटियर रहेंगे. साथ ही डालसा के अध्यक्ष द्वारा नामित रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे. एलएसआइ की ओर से बाल मित्र कानूनी सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से यह इकाई गठित की गयी है. इसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के अलावा अन्य बच्चों की पहुंच विशेषज्ञ, विशिष्ट और सक्षम कानूनी चिकित्सकों तक हो और उन्हें अपने कानूनी अधिकारों, हक, अदालती प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए सशक्त बनाना है.
हाइलाइट्सएलएसयूसी का दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन
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