जानलेवा हमला मामले के दो दोषियों को सात-सात साल की सश्रम सजा

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जानलेवा हमला के दो दोषियाें सोमलाल बेसरा व चुड़का बेसरा को सात-सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषी को 11,500 रुपये का जुर्माना लगाया.

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विधि संवाददाता, देवघर : एडीजे तृतीय सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने जानलेवा हमला के दो दोषियाें सोमलाल बेसरा व चुड़का बेसरा को सात-सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक दोषी को 11,500 रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की कैद की सजा काटनी होगी. दोनों सजायाफ्ता देवीपुर थाना क्षेत्र के मानुषमारी गांव के रहने वाले हैं. इन दोनों के विरुद्ध देवीपुर थाना में संजय कुमार यादव के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल ने नौ लोगाें की गवाही दिलायी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. एक अभियुक्त सोमलाल बेसरा अदालत में वीसी के माध्यम से हाजिर हुआ और दूसरा अभियुक्त अनुपस्थित रहा. इसके विरुद्ध गैर जमानती सजायाफ्ता वारंट जारी करने का आदेश दिया गया. क्या है मामला : दर्ज मुकदमा के अनुसार, सूचक के भाई बैजनाथ यादव के साथ दोनों अभियुक्तों ने मारपीट की थी, जिसमें उनकी आंत फट गयी थी. बेहतर इलाज के लिए देवघर से रांची भेज दिया गया था, जहां पर उसकी जान बची. मवेशी बेचने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट कर जख्मी करने व रुपये छीनने का आरोप लगाया गया था. सूचक सारवां थाना के बधनी गांव का रहने वाला है. यह मुकदमा पांच नवंबर 2011 को दर्ज हुआ था, जिसमें मारपीट करने व गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला सुनाया गया. इस मामले में 13 साल बाद फैसला आया. हाइलाइट्स – एडीजे तृतीय सह विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से आया फैसला -प्रत्येक दोषी को 11,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया

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