Deoghar news : जनसूचना अधिकार के तहत आवेदन लिखने और तैयार कर भेजने की बारिकियां बतायी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 05 Dec 2024 8:09 PM
मधुपुर में सूचना अधिकार को लेकर दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें झारखंड आरटीआई फोरम के अध्यक्ष सह सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार ने लोगों को प्रशिक्षण दिया.
मधुपुर . शहर के बावनबीघा स्थित संवाद कार्यालय परिसर में दो दिवसीय सूचना अधिकार प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन गुरुवार को झारखंड आरटीआई फोरम के अध्यक्ष सह सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार बलराम मुख्य प्रशिक्षक के रूप में शामिल हुए. मौके पर बलराम ने कहा सूचना का अधिकार आम नागरिक हथियार है. इसके तहत किसी योजना का भौतिक सत्यापन, दस्तावेजी सत्यापन, मौखिक सत्यापन के साथ निरीक्षण करने का अधिकार है. सरकारी कामकाज के इस्तेमाल में सामग्री का नमूना ले सकते है. धारा 6 (1) आरटीआई का आवेदन लिखने की धारा है. धारा 6 (3) अगर आपका आवेदन गलत विभाग में चला गया है तो वह विभाग इसको 6 (3) धारा के अंतर्गत सही विभाग में पांच दिनों के अंदर भेज देगा. उन्होंने कहा कि धारा 7 (5) इस धारा के अनुसार बीपीएल कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नहीं देना होता है. कहा कि 30 दिनों के अंदर अगर जवाब नहीं आता तो सूचना नि: शुल्क दी जाती है, जिस सूचना से देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो वह सूचना नहीं दी जाती है. आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता तो प्रथम अपील अधिकारी के पास आवेदन कर सकते है. इस दौरान जनसूचना अधिकार के तहत आवेदन लिखने और तैयार कर भेजने का प्रशिक्षण दिया गया. मौके पर मो. सैफ, अबरार ताबिंदा, सीमांत, बंकू, रिबीका, अताउल,फागू, मनोज, इन्द्रदेव मंडल, इमानुएल, कुसुम, जियामुनी, रूपी किस्कू, कल्पना, सीमा, सरिता, श्रीकिशुन समेत दर्जनों लोग मौजूद थे.
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