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मारपीट व छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा

Updated at : 30 Aug 2024 7:30 PM (IST)
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मारपीट व छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत द्वारा जीआर केस की सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी संजय मंडल उर्फ संजय कुमार मंडल को मारपीट व छेड़खानी का दोषी पाकर तीन साल की सजा सुनायी गयी.

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देवघर. न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत द्वारा जीआर केस की सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी संजय मंडल उर्फ संजय कुमार मंडल को मारपीट व छेड़खानी का दोषी पाकर तीन साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक माह की कैद की सजा काटनी होगी. इसी मामले के दूसरे आरोपी हरिकिशोर मंडल को मारपीट करने का दोषी पाया तथा उसे डांट-फटकार कर छोड़ दिया गया. दोनों आरोपी सारवां थाना क्षेत्र के डुबा गांव के रहने वाले हैं. उक्त गांव की एक महिला के बयान पर यह मुकदमा सारवां थाना में 26 जुलाई 2021 को दर्ज किया गया था, जिसमें मारपीट कर जख्मी करने व छेड़खानी का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से छह गवाही दी गयी और दोष सिद्ध करने में सफल हुए. अभियोजन पक्ष से राजेश कुमार तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता ब्रह्मचारी जयप्रकाश ने पक्ष रखा. इस मामले में तीन साल के बाद फैसला आया.

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