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Deoghar News : नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म का प्रयास के दोषी को सात वर्ष की सश्रम सजा

Updated at : 12 Dec 2024 8:08 PM (IST)
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Deoghar News : नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म का प्रयास के दोषी को सात वर्ष की सश्रम सजा

एडीजे तीन सह पॉक्सो कोर्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने एक आरोपी अरुण कुमार गोस्वामी को पॉक्सो एक्ट में दोषी पाकर सात वर्षों की सश्रम सजा सुनायी. साथ ही इसे 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

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विधि संवाददाता, देवघर : एडीजे तीन सह पॉक्सो कोर्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने एक आरोपी अरुण कुमार गोस्वामी को पॉक्सो एक्ट में दोषी पाकर सात वर्षों की सश्रम सजा सुनायी. साथ ही इसे 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह राशि पीड़िता को देय होगी. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अलग से तीन माह तक कैद की सजा काटनी होगी. अदालत ने उसे नाबालिग लड़की के अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म के प्रयास का दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनायी. मालूम हो कि यह मुकदमा देवीपुर थाना के एक गांव की रहने वाली महिला के बयान पर चार साल पहले दर्ज हुआ था, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाये गये थे. पुलिस ने इस मामले में जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट दाखिल किया, पश्चात केस का ट्रायल चला. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी, पश्चात दोषी करार दिया गया व सजा सुनायी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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