सारठ के 87 स्कूलों में 9-10 सितंबर को बनेगी विद्यालय प्रबंधन समिति, पर्यवेक्षकों की हुई तैनाती

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अमिताभ झा, बीईईओ सारठ | Prabhat Khabar Network

सारठ प्रखंड के 87 सरकारी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के गठन की प्रक्रिया 9 और 10 सितंबर से शुरू हो रही है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के निर्देशानुसार, आमसभा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी.

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सारठ : प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत 87 सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के गठन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इस संबंध में प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) कार्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ) अमिताभ झा ने प्रखंड के सभी कोटि के 87 सरकारी विद्यालयों में समिति का गठन कराने का निर्देश दिया है.

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9 और 10 सितंबर को होगी आमसभा

जारी आदेश के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन निर्धारित तिथि 9 एवं 10 सितंबर को सुबह 10 बजे से किया जायेगा. इसके लिए विद्यालयवार पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. संबंधित पर्यवेक्षक अपने-अपने विद्यालयों में समिति का गठन कराने की जिम्मेदारी निभायेंगे.

आमसभा का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश

बीईईओ ने सभी प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों को आमसभा की सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने तथा पंजी में अभिभावकों का हस्ताक्षर कराने का निर्देश दिया है. समिति गठन की पूरी प्रक्रिया की फोटो एवं वीडियोग्राफी भी कराने को कहा गया है.

शांति व्यवस्था के लिए पुलिस की ली जा सकेगी मदद

आदेश में कहा गया है कि आमसभा के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका होने पर संबंधित थाना से पुलिस बल की सहायता ली जाये. समिति गठन के बाद कार्यवाही पंजी की छायाप्रति तथा पुनर्गठन से संबंधित दस्तावेज उसी दिन प्रखंड संसाधन केंद्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

ईवीवी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी उपस्थिति

संबंधित शिक्षक सह पर्यवेक्षक को विद्यालय में ईवीवी पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर समिति गठन के लिए नामित विद्यालय में पर्यवेक्षण का कार्य करने को कहा गया है. समिति के गठन के बाद सभी सदस्यों की सूचना ईवीवी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा.

एसओपी के नियमों के अनुरूप होगा गठन

विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन एसओपी के नियमों के अनुरूप कराने का निर्देश दिया गया है. गठन में किसी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित पर्यवेक्षक को जिम्मेदार माना जायेगा. बीईईओ ने सभी संबंधित विद्यालयों एवं पर्यवेक्षकों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.

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