Deoghar News : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को 15 साल की सश्रम सजा

रिखिया थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को झांसा देकर ले जाने तथा माथे में जबरन सिंदूर डालकर दुष्कर्म करने के दोषी पाये गये युवक जितेंद्र तिवारी को 15 साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाय गया. यह राशि पीड़िता को देय होगी.
विधि संवाददाता, देवघर : रिखिया थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को झांसा देकर ले जाने तथा माथे में जबरन सिंदूर डालकर दुष्कर्म करने के दोषी पाये गये युवक जितेंद्र तिवारी को 15 साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाय गया. यह राशि पीड़िता को देय होगी. पॉक्सो एक्ट के केस में सुनवाई पूरी करने के बाद एडीजे तीन सह स्पेशल जज पॉक्सो केस राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने यह फैसला सुनाया. दोषी अगर जुर्माना की राशि देने में विफल होता है, तो अलग से तीन साल की सजा काटनी होगी. सजायाफ्ता धनबाद जिले के जोड़ापोखर, तिवारी टोला जीतपुर का रहने वाला है. इसके विरुद्ध रिखिया थाना में 31अगस्त 2023 को मुकदमा दर्ज हुआ था. दर्ज मुकदमा के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को अपने कब्जे में 16 दिनों तक रखा व दुष्कर्म किया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियाेजन पक्ष से सात लोगों ने गवाही दी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता आमोद कुमार राय ने पक्ष रखा.
क्या था मामला
रिखिया थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर अपने कब्जा में रखने की घटना 12 अगस्त को हुई थी. बाद में आरोपी ने उसके माथे पर जबरन सिंदूर डाला दिया एवं एक पखवारा से अधिक समय तक हवश का शिकार बनाया. बाद में पीड़िता के पिता के के बयान पर रिखिया थाना में एफआइआर दर्ज हुआ और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया, पश्चात केस का स्पीडी ट्रायल हुआ और महज दो साल के अंदर ही इस मामले में पीड़िता को न्याय मिल गया. आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 (1 ) के तहत दोषी करार दिया गया एवं उपरोक्त सजा सुनायी गयी.
हाइलाइट्स– स्पेशल जज पाॅक्सो केस राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से आया फैसला
-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, राशि पीड़िता को मिलेगी– आरोपी ने 12 अगस्त 2023 से 29 अगस्त 2023 तक पीड़िता को रखा था अपने कब्जे में
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