Deoghar News : अब बोरिंग कराने से पहले निगम में जमा कराना होगा शुल्क
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 10 Jan 2025 8:10 PM
देवघर नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग कराने के लिए जमीन मालिक को निगम में शुल्क जमा करना होगा. उसकी रसीद देखने के बाद ही बोरिंग हो सकेगी. नगर निगम की ओर से जमीन का क्षेत्रफल देख कर शुल्क वसूला जायेगा. इसका दर तय हो गया है.
संवाददाता, देवघर : नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग कराने के लिए जमीन मालिक को निगम में शुल्क जमा करना होगा. उसकी रसीद देखने के बाद ही बोरिंग हो सकेगी. नगर निगम की ओर से जमीन का क्षेत्रफल देख कर शुल्क वसूला जायेगा. इसका दर तय हो गया है. नियम का पालन नहीं करने पर जमीन मालिक और बोरिंग संचालक दोनों से जुर्माना वसूला जायेगा. इसमें 25 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माना लिया जा सकता है. इस संबंध में नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग से बोरिंग के लिए जमीन के क्षेत्रफल के अनुसार राशि तय कर दी गयी है. इसे देवघर शहरी क्षेत्र में लागू कर दिया गया है. नगर आयुक्त ने बताया कि इसमें आवासीय और व्यवसायिक दोनों के लिए अलग-अलग दर तय किया गया है. आवासीय एरिया में 1500 स्क्वायर फीट से लेकर 10 हजार स्क्वायर फीट तक अलग-अलग शुल्क तय किया गया है. इससे ऊपर होने पर 50 हजार रुपये दर तय किया गया है. जबकि व्यवसायिक जगहों पर 500 स्क्वायर फीट तक 10 हजार रुपये देय है. इससे ऊपर होने पर 20 रुपये प्रति स्क्वायर फीट दर से राशि देना होगा. बिना अनुमति या नियम को दरकिनार कर बोरिंग कराते पकड़े जाने पर जमीन मालिक और बोरिंग मशीन संचालक दोनों से 25 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जायेगा.
आवासीय क्षेत्र में बोरिंग का शुल्क
जमीन का क्षेत्रफल शुल्क
0 से 1500 स्क्वायर फीट 2000 रुपये1501 से 3000 स्क्वायर फीट 5000 रुपये3001 से 5000 स्क्वायर फीट 7000 रुपये
5001 से 7000 स्क्वायर फीट 10000 रुपये7001 से 10000 स्क्वायर फीट 50000 रुपये
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