खाद्य सामग्री विक्रेता ऑनलाइन आवेदन कर लें लाइसेंस
Author Prabhat khabar news desk
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जिले में खाद्य पदार्थ बेचने वाले को फूड सेफ्टी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. बिना लाइसेंस के काम करने वाले के विरुद्ध फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी. विभाग ने लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में एडवाइजरी जारी की है.
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संवददाता, देवघर.
जिले में खाद्य पदार्थ बेचने वाले को फूड सेफ्टी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. बिना लइसेंस के काम करने वाले के विरुद्ध फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी. विभाग ने लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में एडवाइजरी जारी की है. बिना लइसेंस के कार्य करने वाले के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अंतर्गत 6(छ) मास के कारावास की सजा तथा 05 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.ऐसे करें आवेदन इमेल :
[email protected] पर आवेदन किया जा सकता है. जारी आदेश के अनुसार खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन के लिए www.foscos.gov.in website पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे. खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन शुल्क की भी भुगतान ऑनलाइन ही किया जाना है.लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज :
आवेदक एवं प्रोपराइटर की संपूर्ण विवरणी, पहचान पत्र आधार कार्ड या वोटर कार्ड, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र राजस्व रसीद इत्यादि, प्रोपराइटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र/पार्टनरशिप डीड.मैन्युफैक्चरिंग
यूनिट के लिए अतिरिक्त दस्तावेज :
मैन्युफेक्चरिंग यूनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित, यूनिट का ले-आउट, मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद की सूची, मशीन उपकरण की सूची. होटल, बैंक्वेट, रेस्टुरेंट, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उपयोग में लाये जा रहे पेयजल की शुद्धता—————————————
विभाग ने जारी की आवेदन की प्रक्रिया की एडवाइजरीडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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