देवघर में NOC के बिना नहीं बिकेगा मांस-मछली: निगम ने दी 1 महीने की डेडलाइन, जानें नियम
सांकेतिक तस्वीर.
देवघर नगर निगम ने मांस, मछली और अंडा विक्रेताओं के लिए एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है. एक महीने के भीतर लाइसेंस न लेने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई.
देवघर: देवघर नगर निगम क्षेत्र में मांस, मछली और अंडा बेचने वाले दुकानदारों के लिए नगर निगम ने बड़ा निर्देश जारी किया है. अब संबंधित विक्रेताओं को बिक्री अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के साथ नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा.
नगर निगम ने सर्वसाधारण को सूचना जारी करते हुए सभी संबंधित विक्रेताओं को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.
एक महीने के अंदर लेना होगा NOC
नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्र में पशु वधशाला, मांस, मछली और अंडा की बिक्री करने वाले सभी संबंधित विक्रेताओं को एक माह के अंदर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा.
NOC के लिए संबंधित विक्रेताओं को 100 रुपये की राशि देवघर नगर निगम में जमा करनी होगी.
बिना NOC बेचते पकड़े गये तो होगी कार्रवाई
नगर निगम ने साफ किया है कि निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद यदि कोई विक्रेता बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के मांस, मछली, अंडा आदि की बिक्री करते पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
ऐसे मामलों में नगरपालिका अधिनियम, 2011 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही गयी है.
दुकानदारों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह
नगर निगम के इस निर्देश के बाद संबंधित दुकानदारों को तय समय सीमा के भीतर NOC की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.
निगम का कहना है कि वैध अनुमति के बिना बिक्री करने की स्थिति में कार्रवाई से बचने के लिए विक्रेताओं को निर्धारित अवधि के अंदर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
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