चेक बाउंस में पाया दोषी, कोर्ट ने सुनायी एक साल की सजा, 3.85 लाख मुआवजा भरने का भी आदेश
Updated at : 27 May 2024 7:07 PM (IST)
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अदालत ने नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुखी साह लेन निवासी अमित भारद्वाज को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी है. साथ ही 3.85 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर मुहैया कराने का आदेश दिया.
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विधि संवाददाता, देवघर:
न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत में चल रहे सीपी केस नंबर 752/2018 की सोमवार को सुनवाई पूरी हुई. अदालत ने नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुखी साह लेन निवासी अमित भारद्वाज को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी है. साथ ही 2.85 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर मुहैया कराने का आदेश दिया. यह मुकदमा नगर थाना के माथाबांध मोहल्ले के रहने वाले भोला शंकर मिश्रा ने 7 जुलाई 2018 को दाखिल किया गया था, जिसमें 3.50 लाख रुपये का चेक बाउंस का आरोप लगाया था. दर्ज मुकदमे के अनुसार परिवादी से आरोपी ने व्यवसाय चलाने के एवज में उक्त राशि ली थी. बाद में जब पैसों की मांग की तो आरोपी ने उक्त राशि का चेक दिया जो बाउंस हो गया था. परिवादी ने कोर्ट में केस किया और छह साल संघर्ष के बाद उन्हें न्याय मिला.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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