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Deoghar news : पॉक्सो एक्ट के दोषी युवक को मिली 25 वर्षों की सश्रम सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Updated at : 21 Dec 2024 7:44 PM (IST)
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Deoghar news : पॉक्सो एक्ट के दोषी युवक को मिली 25 वर्षों की सश्रम सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

नाबालिग को जान से मारने का भय दिखाकर अश्लील तस्वीर खींचने व दुष्कर्म के मामले में शनिवार को विशेष अदालत ने नामजद विनोद सिंह को 25 वर्षों की सजा सुनायी है और 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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विधि संवाददाता, देवघर. नाबालिग लड़की को जान से मरने का भय दिखाकर जंगल में अश्लील तस्वीर खींचने व दुष्कर्म के मामले में शनिवार को फैसला सुनाया गया. इस कांड के नामजद विनोद सिंह को विशेष अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा समेत अन्य धाराओं में दोषी पाकर 25 वर्षों की सश्रम सजा सुनायी, साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक साल की सजा काटनी होगी. स्पेशल कोर्ट ने जुर्माना की राशि पीड़िता को अदा करने का निर्देश दिया. सजा पाने वाला युवक मोहनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है, जबकि नाबालिग भी उसी गांव की रहने वाली है.

यह घटना 26 अगस्त 2023 को घटी थी. पीड़िता की मां के बयान पर मोहनपुर थाना में केस दर्ज हुआ था, जिसमें गैर जमानती धाराएं लगायी गयी थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने 10 लोगों की गवाही दिलायी व दुष्कर्ष व छेड़खानी की धारा में दोष सिद्ध कराने में सफल रहे, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रदुमन कुमार सिंह ने पक्ष रखा, लेकिन दोष मुक्त कराने में विफल रहे. इस मामले का स्पीडी ट्रायल चला और महज 15 माह के अंदर फैसला आया.

खेत में धान रोप रही मां को नाश्ता पहुंचाने जा रही लड़की को बनाया था शिकार

दर्ज मुकदमा के अनुसार पीड़िता की मां खेत में धान रोप रही थी. उसके लिए नाश्ता लेकर खेत की ओर से वह जा रही थी. रास्ते में जंगल के निकट आरोपी ने उसे दबोचा व जाने से मार डालने की धमकी देते हुए जंगल की ओर ले गया. उसके सारे कपड़े फाड़ दिये. इसके बाद मोबाइल से अश्लील तस्वीर खींची व दुष्कर्म किया. अभियुक्त ने तीन घंटे तक अपने कब्जे में लड़की को रखा, जब वह भोजन लेकर नहीं पहुंची तो खोजबीन के बाद मामले का खुलासा हुआ. नाबालिग ने सारी घटना अपनी मां को सुनायी व थाने में केस दर्ज हुआ. इस केस का ट्रायल हुआ व सजा सुनायी गयी. पॉक्सो एक्ट की धारा व दुष्कर्म की धारा के अलावा छेड़खानी की धारा में भी दोषी करार दिया गया. सभी धाराओं में अलग-अलग सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगीं.

*एडीजे तीन सह पॉक्सो केस स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा के कोर्ट से आया जजमेंट*खेत में धान रोप रही मां के लिए भोजन पहुंचाने जा रही थी लड़की का किया था दुष्कर्म

*मोहनपुर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव के निकट जंगल में घटना को दिया अंजाम

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