रंगदारी मामले में मारपीट-छिनतई की प्राथमिकी दर्ज

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देवघर: आसनसोल से देवघर तक चलने वाली बस (डब्लूबी 41 एच 3838) सिटी लिंक के चालक पश्चिम बंगाल अंतर्गत वर्दमान जिले के अंडाल थाना क्षेत्र के बवतानगर निवासी गाटो मांझी ने नगर थाना में रंगदारी मामले में मारपीट व छिनतई किये जाने की प्राथमिकी दर्ज करायी है. मामले में नवाडीह निवासी बस मालिक कार्तिकानंद झा […]

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देवघर: आसनसोल से देवघर तक चलने वाली बस (डब्लूबी 41 एच 3838) सिटी लिंक के चालक पश्चिम बंगाल अंतर्गत वर्दमान जिले के अंडाल थाना क्षेत्र के बवतानगर निवासी गाटो मांझी ने नगर थाना में रंगदारी मामले में मारपीट व छिनतई किये जाने की प्राथमिकी दर्ज करायी है.

मामले में नवाडीह निवासी बस मालिक कार्तिकानंद झा व मोहनपुर थाना क्षेत्र के कविलासपुर निवासी मंटू झा को आरोपित बनाया है. जिक्र है कि 11 मई की दोपहर 12:40 बजे आसनसोल से देवघर स्टैंड पहुंचा था कि आरोपितों ने एक लाख रुपया रंगदारी मांगते हुए मारपीट किया. एक माह पूर्व मालिक द्वारा रंगदारी स्वरुप 20 हजार रुपया दिये जाने की बात पर भी वे लोग नहीं माने.

बचाने के लिये कंडक्टर आया तो उससे चालान का छह हजार रुपया छीन लिया. इस दौरान बस से नीचे फेंकने के क्रम में कार्तिकानंद के सिर में गेट के हैंडिल से चोट लग गया और फट गया. इसके बाद उसने झूठे केस में फंसाने की धमकी दी तो बस ऑनर्स के अध्यक्ष दिनेशानंद झा के पास पहुंचे. साथ में अध्यक्ष आये व आरोपितों को समझाया तो वे लोग मानने से इनकार कर गये. इस क्रम में उनलोगों ने अध्यक्ष के साथ भी अभद्र व्यवहार किया. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 297/17 भादवि की धारा 341, 323, 379, 504, 385, 387, 34 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस पड़ताल में जुटी है.

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