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पॉक्सो एक्ट के आरोपित को सात साल सश्रम सजा

देवघर: पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट सह एडीजे प्रथम अजीत कुमार की अदालत द्वारा पाॅक्सो केस संख्या 2/14 की सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले के एक आरोपित रफाकत शेख उर्फ संजय को दोषी पाकर सात साल की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर […]

देवघर: पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट सह एडीजे प्रथम अजीत कुमार की अदालत द्वारा पाॅक्सो केस संख्या 2/14 की सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले के एक आरोपित रफाकत शेख उर्फ संजय को दोषी पाकर सात साल की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिकरिक्त कैद होगी.
अर्थदंड पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया है. इस मामले के दूसरे आरोपित दाउद शेख को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. अदालत में इन दोनों के विरुद्ध आरोप गठन के बाद ट्रायल चला जिसमें अभियोजन पक्ष से कुल 9 गवाह प्रस्तुत किये गये थे जिन्होंने घटना की पुष्टि की. मामला नाबालिग के अपहरण करने व उसके साथ दुष्कर्म करने का था जो कुंडा थाना में कांड संख्या 146/14 के तौर पर दर्ज किया गया था. घटना 10 अप्रैल 2014 काे घटी थी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अमर कुमार सिंह ने पक्ष रखा.
क्या था मामला
एक नाबालिग को जबरन बोलेरो में बैठाकर आरोपितों ने ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. इस संबंध में कुंडा थाना में एफआइआर दर्ज हुआ जिसमें पुलिस ने अनुसंधान किया एवं आरोप पत्र दाखिल किया. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल नौ लोगों ने गवाही दी एवं अपहरण व दुष्कर्म की घटना की पुष्टि की. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 363, 366 ए, 376, 34,120 बी तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 8 लगायी गयी थी. घटना 10 अप्रैल 2014 को घटी थी. आरोपित रफाकत शेख उर्फ संजय सारठ थाना के बाभनगामा गांव का रहने वाला है.

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