सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के साथ बिरनियां घाट पहुंचे तो पाया गया कि ट्रैक्टर मालिक, चालक, ग्रामीण व संवेदक के बीच तू-तू, मैं-मैं चल रहा था व टकराव की स्थिति बन रही थी. स्थिति को देखते हुए मामला शांत कराया गया व 14 ट्रैक्टर को ग्रामीण व पुलिस के सहयोग से सुरक्षार्थ थाना लाया गया व जिसे बाद में छोड़ दिया गया.
शर्त के अनुसार बालू घाट के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बंदोबस्ती रद्द करने का प्रावधान है. इसलिए भविष्य में विधि-व्यवस्था बनी रहने के लिए बिरनियां बालू घाट की बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जाये. सीओ ने यह भी कहा है कि बिरनियां घाट की नीलामी पुल के दोनों ओर है जो निर्धारित सुरक्षित क्षेत्र 500 मीटर के दायरे में आता है. पुल से पूरब नीचे की ओर सुरक्षित क्षेत्र के बाहर लगभग एक एकड़ क्षेत्र में बालू उठाव किया जा सकता है.