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बिरनियां बालू घाट की बंदोबस्ती रद्द करने की अनुशंसा

देवघर: देवीपुर प्रखंड के बिरनियां घाट में पुल के समीप बालू खनन के दौरान जब्त ट्रैक्टर को थाने से छोड़ने के बाद सोमवार को देवीपुर के सीओ अजय कुमार तिर्की ने खनन विभाग को पत्र भेजकर बंदोबस्ती रद्द करने की अनुशंसा की है. सीओ द्वारा पत्रांक 257 के तहत भेजे गये पत्र के अनुसार, दो […]

देवघर: देवीपुर प्रखंड के बिरनियां घाट में पुल के समीप बालू खनन के दौरान जब्त ट्रैक्टर को थाने से छोड़ने के बाद सोमवार को देवीपुर के सीओ अजय कुमार तिर्की ने खनन विभाग को पत्र भेजकर बंदोबस्ती रद्द करने की अनुशंसा की है. सीओ द्वारा पत्रांक 257 के तहत भेजे गये पत्र के अनुसार, दो जुलाई को सूचना मिली कि बिरनियां बालू घाट पुल के पास बालू उठाव को ग्रामीणों द्वारा रोका गया है.

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के साथ बिरनियां घाट पहुंचे तो पाया गया कि ट्रैक्टर मालिक, चालक, ग्रामीण व संवेदक के बीच तू-तू, मैं-मैं चल रहा था व टकराव की स्थिति बन रही थी. स्थिति को देखते हुए मामला शांत कराया गया व 14 ट्रैक्टर को ग्रामीण व पुलिस के सहयोग से सुरक्षार्थ थाना लाया गया व जिसे बाद में छोड़ दिया गया.

सीओ ने कहा है कि दो जुलाई को पुल से 300 मीटर की दूरी पर बालू का उठाव किया जा रहा था, इससे पुल क्षतिग्रस्त हो सकती है. सीओ के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं कार्य नहीं कर अन्य व्यक्तियों के माध्यम से बालू घाट का संचालन किया जा रहा है. बंदोबस्तधारी ने झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियमों के पालन में ढिलाई बरती है.

शर्त के अनुसार बालू घाट के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बंदोबस्ती रद्द करने का प्रावधान है. इसलिए भविष्य में विधि-व्यवस्था बनी रहने के लिए बिरनियां बालू घाट की बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जाये. सीओ ने यह भी कहा है कि बिरनियां घाट की नीलामी पुल के दोनों ओर है जो निर्धारित सुरक्षित क्षेत्र 500 मीटर के दायरे में आता है. पुल से पूरब नीचे की ओर सुरक्षित क्षेत्र के बाहर लगभग एक एकड़ क्षेत्र में बालू उठाव किया जा सकता है.

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