मधुपुर: स्टेशन रोड व हटिया बाजार में बिना अनुज्ञप्ति के चल रहे अवैध वधशाला व मांस-मछली दुकानदारों को नगर पर्षद कार्यालय की ओर से नोटिस निर्गत किया गया है. अब नप क्षेत्र में अनुज्ञप्ति धारी दुकानदार ही मांस-मछली बेच पायेंगे. मापदंडों का पालन करने वाले दुकानदार को ही लाइसेंस निर्गत किया जायेगा. पर्षद की ओर से शुक्रवार को 13 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है.
विदित हो कि नगर पर्षद के पशु चिकित्सक द्वारा बकरों की जांच व मुहर लगने के बाद ही उसका वध कर मांस बेचे जाने का प्रावधान है. बकरों की बलि वधशाला या काले शीशे का घेरा बना कर करने का प्रावधान है. मधुपुर में किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है. नगर पर्षद का भेड़वा स्थित वधशाला वर्षो से बंद पड़ा हुआ है. वहीं बाहर खुलेआम धड़ल्ले से बकरा, मछली व मुरगा का मांस बेचा जा रहा है.
क्या कहते हैं नगर पर्षद अध्यक्ष
नगर पर्षद अघ्यक्ष संजय यादव ने कहा कि मांस विक्रेताओं को नोटिस दिया गया है. नियम का पालन करने वाले दुकानदार को ही मांस-मछली बेचने का लाइसेंस दिया जाएगा. अन्य दुकानदारों को जनवरी माह में हटाया जायेगा.