भवन बनाने से पहले लेना होगा एनओसी
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निर्णय. एयरपोर्ट के पांच किलोमीटर के दायरे में
भवन बनाने से पहले लेना होगा एनओसी डीसी व नागर विमानन निदेशक की बैठक में लिया गया फैसला देवघर : कुंडा एयरपोर्ट के पांच किलोमीटर के दायरे में दो मंजिला से अधिक भवनों का निर्माण किये जाने से पहले प्रशासन से एनओसी लेनी होगी. नागर विमानन विभाग के निर्देशानुसार इस नियम को लागू किया गया […]
डीसी व नागर विमानन निदेशक की बैठक में लिया गया फैसला
देवघर : कुंडा एयरपोर्ट के पांच किलोमीटर के दायरे में दो मंजिला से अधिक भवनों का निर्माण किये जाने से पहले प्रशासन से एनओसी लेनी होगी. नागर विमानन विभाग के निर्देशानुसार इस नियम को लागू किया गया है.नागर विमानन विभाग के निदेशक एसी सिन्हा शनिवार को डीसी अरवा राजकमल से मिले. इस दौरान कई बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया. डीसी ने बताया कि पांच किलोमीटर के दायरे में बड़े मकान बनाने से पहले नगर निगम के सीइओ व मोहनपुर अंचल के सीओ से एनओसी लेंगे. सीओ स्वयं पूरी तरह जांच करेंगे, उसके बाद ही निर्माण कार्यों की अनुमति दी जायेगी.
31 मार्च तक एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लेना है. इसमें 18 एकड़ वन भूमि है. वन भूमि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरु कर दी गयी है. सरकारी जमीन को भी एयरपोर्ट के दायरे में लेने के लिए आयुक्त से निर्देश प्राप्त हो चुका है. अब 230 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कार्य शेष बचा है. प्रशासन व भू-अर्जन विभाग इसमें तेजी से लगा है.
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