देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा देवघर नगर थाना कांड संख्या 378/13 के तीन आरोपितों राकेश कुमार सिंह, जटाशंकर उर्फ करनाल तथा विपीन बिहारी को राहत नहीं मिली. इन तीनों आरोपितों की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 685/13 व 723/13 दाखिल की गयी थी. दोनों आवेदनों की एक साथ सुनवाई की गयी और मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.
यह मुकदमा भुरभुरा मोड़ की रहने वाली कविता देवी ने दर्ज कराया है. इसमें कहा है कि दहेज नहीं देने के चलते आरोपितों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया था. किसी तरह मायके आयी और मुकदमा की जिसमें तीनों को आरोपित बनाया गया है. इधर इसी अदालत द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 619/13 के आरोपित गोविंद यादव को भी राहत नहीं दी गयी. इनके अग्रिम जमानत आवेदन पर पक्षकारों की बहस सुनने के बाद खारिज कर दी गयी. यह मामला भी दहेज प्रताड़ना का है जो यशोदा देवी के बयान पर थाना में दर्ज हुआ है.
अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत में नगर थाना कांड संख्या 10/13 के तीन आरोपितों द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आज सुनवाई होगी. अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 592/13 उमा देवी व भरत भूषण शर्मा की ओर से तथा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 602/13 प्रीति शर्मा की ओर से दाखिल की गयी है. पूर्व से सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गयी है और केस डायरी की मांग की गयी थी. यह मुकदमा नगर थाने के कास्टर टाउन निवासी माणिक चंद्र शर्मा के बयान पर दर्ज हुआ है.