शुक्रवार को क्षेत्र भ्रमण के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 में जांच के क्रम में पंसस अभ्यर्थी बलराम सिंह द्वारा 13वीं वित्त मद से निर्मित चबूतरा पर हैंडबिल चिपकाया हुआ पाया. इसके बाद दंडाधिकारी ने स्थल की वीडियोग्राफी कराकर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1987 की धारा 3 के तहत आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मानते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी है.
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आचार संहिता उल्लंघन मामले में उड़नदस्ता दंडाधिकारी ने की कार्रवाई, पंसस प्रत्याशी पर प्राथमिकी
पालोजोरी: उड़नदस्ता दंडाधिकारी सह कनीय अभियंता पालोजोरी अंकित कुमार ने कांकी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे बलराम सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है. शुक्रवार को क्षेत्र भ्रमण के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 में जांच के क्रम में पंसस अभ्यर्थी बलराम सिंह द्वारा 13वीं […]
पालोजोरी: उड़नदस्ता दंडाधिकारी सह कनीय अभियंता पालोजोरी अंकित कुमार ने कांकी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे बलराम सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है.
कई प्रत्याशियों ने हटाया पोस्टर : उड़नदस्ता टीम की कार्रवाई के बाद कई सरकारी व गैर सरकारी भवनों से प्रत्याशियों ने पोस्टर व बैनर हटा लिया है. कई प्रत्याशी बिजली के खंभों पर साटे गए हैंडबिल काे हटवाया. चुनाव आयोग के अनुसार किसी भी सरकारी भवन पर पोस्टर साटना या कांटी से लगान पूरी तरह से है वर्जित है. उड़नदस्ता दंडाधिकारी अंकित कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर किसी भी सूरत में प्रत्याशी सरकारी भवनों या स्थानों का प्रयोग नहीं करेंगे. ऐसा होने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी.
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