भाजपा विधायक व जिलाध्यक्ष ने किया सरेंडर
देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में भाजपा विधायक नारायण दास व जिलाध्यक्ष नवल किशोर राय ने टीआर केस संख्या 749/15 में सरेंडर किया और जमानत की याचना की. अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया. मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का है जो […]
देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में भाजपा विधायक नारायण दास व जिलाध्यक्ष नवल किशोर राय ने टीआर केस संख्या 749/15 में सरेंडर किया और जमानत की याचना की. अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया.
मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का है जो जसीडीह थाना में तत्कालीन बीडीओ के बयान पर दर्ज हुआ था. आइओ ने अनुसंधान पूरी करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया.पश्चात न्यायालय ने लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3 के तहत संज्ञान लिया और सम्मन जारी किया. आरोपितों की ओर से एडवोकेट मुकेश कुमार पाठक ने पक्ष रखा.
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