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कोर्ट ने हत्या के मामले में लिया संज्ञान, आरोपितों के खिलाफ सम्मन
देवघर : पुलिस द्वारा दुर्घटना के मामले में फाइनल किये मोहनपुर थाना के एक कांड पर कोर्ट के संज्ञान ले लिया है. कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर हत्या मामले में संज्ञान लिया गया. वहीं आरोपितों पर सम्मन भी जारी कर दिया गया है. उक्त मामला जेएम-1 एसके सिंह के कोर्ट में चल रहा […]
देवघर : पुलिस द्वारा दुर्घटना के मामले में फाइनल किये मोहनपुर थाना के एक कांड पर कोर्ट के संज्ञान ले लिया है. कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर हत्या मामले में संज्ञान लिया गया.
वहीं आरोपितों पर सम्मन भी जारी कर दिया गया है. उक्त मामला जेएम-1 एसके सिंह के कोर्ट में चल रहा था. इस संबंध में वादी पक्ष के अधिवक्ता अशोक राय ने जानकारी देते हुए कहा कि पीसीआर नंबर-206/13, टीआर नंबर651/15 (मोहनपुर थाना कांड संख्या 252/11 जीआर 1046/11) रिपुलाल मांझी बनाम विष्णु यादव समेत अन्य का मामला उक्त कोर्ट में चल रहा था. इस मामले में मोहनपुर थाना क्षेत्र के भवेश कुमार की मौत 26 नवंबर 2011 को हुई थी. उसके पिता रिपुलाल मांझी के अनुसार भवेश की हत्या तपोवन साइड में बालू गिराने के मामले में कर दी गयी थी. पुलिस ने इस मामले को दुर्घटना का बताते हुए फाइनल कर दिया था.
उस वक्त के एसपी के सुपरविजन के बाद कांड के आइओ ने अंतिम प्रपत्र भी कोर्ट में दाखिल किया था. मृतक के पिता ने प्रोटेस्ट पिटीशन कोर्ट में दायर किया था. वहीं उनकी विधवा पत्नी रेखा देवी ने डीआइजी को पत्र लिख कर एसपी से उम्मीद नहीं मिलने की बात कही थी. हालांकि मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इशारा मर्डर की ओर था, जिसकी पुष्टि डॉक्टर द्वारा कोर्ट में दिये गवाही में की गयी थी. इस कांड में कोर्ट द्वारा भादवि की धारा 302, 120 बी में 06 जुलाई 2015 को संज्ञान लिया गया.
वहीं गुरुवार को कोर्ट द्वारा इस कांड के आरोपितों के खिलाफ सम्मन भी जारी कर दिया गया है. मामले में उस वक्त विष्णु यादव, लक्ष्मण यादव, हिमांशु यादव, सहदेव मांझी, नरेश यादव, विजय यादव, विनय यादव आरोपित बनाये गये थे.
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