– डीसी ने बैठक कर 60 वस्तुओं की दर तय कीसंवाददाता, देवघरनगर निगम चुनाव में मेयर व पार्षद पद के अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली खर्चों पर राज्य निर्वाचन आयोग की पैनी नजर रहेगी. झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2001 की धारा 577 के प्रावधानों के अनुसार डीसी अमीत कुमार ने बैठक कर चुनाव प्रचार के प्रयोग में आने वाली सामग्रियों का दर तय किया है. अभ्यर्थियों के लिए जिस तिथि से नामांकन होगा उस तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक खर्च का लेखा-जोखा अनिवार्य रूप से रखना है. अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता लेखा-जोखा को ब्योरा व्यय लेखा कोषांग को देंगे. प्रशासन द्वारा निर्धारित दर के आधार पर ही लेखा-जोखा अभ्यर्थी करेंगे. चुनाव प्रचार व कार्यों में प्रयोग किये जाने वाले कुल 60 दर तय किये गये हैं. इसमें एमप्लीफायर, लाउडस्पीकर, पंडाल, फर्नीचर, सोफा, कुरसी, दरी, फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग, तोरण द्वार समेत होटल के कमरे का किरया, सूमो, बाइक, कार, मैजिक, ट्रेक र, ऑटो, साइकिल व रिक्शा का किराया तय किया गया है. चुनाव प्रचार के दौरान इन खर्चों पर प्रशासन स्टील कैमरा व वीडियोग्राफी से नजर बनाये रखेगी.
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नगर निगम चुनाव : अभ्यर्थियों के खर्चों पर रहेगी कैमरे की नजर
– डीसी ने बैठक कर 60 वस्तुओं की दर तय कीसंवाददाता, देवघरनगर निगम चुनाव में मेयर व पार्षद पद के अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली खर्चों पर राज्य निर्वाचन आयोग की पैनी नजर रहेगी. झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2001 की धारा 577 के प्रावधानों के अनुसार डीसी अमीत कुमार ने बैठक कर चुनाव प्रचार के […]
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