फोटो परिवहन कार्यालय में संवाददाता, देवघर परिवहन विभाग के कार्यालय में जब कोई लाइसेंस बनाने के लिए पहुंचते हैं. तो विभागीय कर्मचारी द्वारा इच्छुक व्यक्ति से फार्म -वन में आवेदन की पूरी प्रक्रिया भरते हुए शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता,अस्थायी पता,ऑफिशियल पता के अलावा ब्लड ग्रुप का पता, कान की श्रव्यता सीमा आदि की जांच रिपोर्ट मांगी जाती है. जबकि कार्यालय की ओर से आवेदक को फार्म -थ्री में लर्निंग लाइसेंस इश्यू किया जाता है. उसमें डिस्क्रीप्शन ऑफ क्लास ऑफ व्हीकल्स के नीचे लाइन में द होल्डर ऑफ द लाइसेंस इज एक्सेमटेड फ्रोम द मेडिकल टेस्ट रूल-6 लिखा होता है. जबकि फार्म-2 के कॉलम आठ(08) में ब्लड ग्रुप ऑप्शनल(सब्सिटीच्यूटेड बाय जी.एस.आर.993(इ), तारीख 28 अक्तूबर 1989(डब्ल्यू.इ.एफ़. 28-10-1989) है. इसके अलावा शैक्षणिक प्रमाणपत्र(एजुकेशनल क्वालिफिकेशन) भी मांगा जाता है. जो फार्म-2 के 06 में एजुकेशनल क्वाइलिफिकेशन(ओमिटेड बाय जी.एस.आर.993(इ), तारीख 28 अक्तूबर 1989(डब्ल्यू.इ.एफ़28-10-1989)दर्ज है. ऐसे में विभागीय आवेदन फार्म के मुताबिक मेडिकल व शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अनिवार्य नहींहै. बावजूद इच्छुक आवेदकों से उक्त दोनों प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं. आवेदक को लग रहा है अतिरिक्त शुल्क लाइसेंस के लिए आवेदक को निर्धारित शुल्क(130 रुपये) के अलावा 130 रुपये अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ रहा है.अनिवार्यता न रहने के बावजूद ब्लड ग्रुप की जांच के लिए 20 से 50 रूपये, मेडिकल फार्मेट में चिकित्सक का हस्ताक्षर व स्टांप सहित इंवेलप के लिए लगभग 75 रुपये के साथ ऑफिस खर्चा 130 रुपये देना पड़ता है.
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लर्निंग लाइसेंस के लिए मेडिकल अनिवार्य नहीं
फोटो परिवहन कार्यालय में संवाददाता, देवघर परिवहन विभाग के कार्यालय में जब कोई लाइसेंस बनाने के लिए पहुंचते हैं. तो विभागीय कर्मचारी द्वारा इच्छुक व्यक्ति से फार्म -वन में आवेदन की पूरी प्रक्रिया भरते हुए शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता,अस्थायी पता,ऑफिशियल पता के अलावा ब्लड ग्रुप का पता, कान की श्रव्यता सीमा आदि की जांच रिपोर्ट […]
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