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राजनीतिक दल प्रत्याशियों के समर्थन की घोषणा भी नहीं कर सकते!

देवघर : नगर निगम चुनाव दलगत नहीं होगा. आचार संहिता लागू होने के बाद इस चुनाव में राजनीतिक दलों पर राज्य निर्वाचन आयोग की पैनी नजर रहेगी. आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दल नगर निगम चुनाव में मेयर व पार्षद पद के किसी भी प्रत्याशी के पक्ष पार्टी का झंडा-बैनर का सहयोग नहीं […]

देवघर : नगर निगम चुनाव दलगत नहीं होगा. आचार संहिता लागू होने के बाद इस चुनाव में राजनीतिक दलों पर राज्य निर्वाचन आयोग की पैनी नजर रहेगी. आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दल नगर निगम चुनाव में मेयर व पार्षद पद के किसी भी प्रत्याशी के पक्ष पार्टी का झंडा-बैनर का सहयोग नहीं दे सकते हैं.
राजनीतिक दल किसी भी प्रत्याशी के समर्थन की घोषणा तक नहीं कर सकते हैं. अगर राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप पाया गया तो संबंधित प्रत्याशी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज हो सकती है. आचार संहिता लागू होने के बाद प्रत्याशी कोई भी धार्मिक स्थलों पर बैठक व सभा नहीं कर सकते हैं. उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, अहाते, दीवार का उपयोग झंडा-बैनर व पोस्टर टांगना व नारा लिखना संबंधित मकान मालिक की अनुमति के बगैर आचार संहिता के दायरे में आयेगा.
प्रत्याशी को खुलवाना होगा अलग बैंक खाता
चुनावी खर्च के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा एक अलग से बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा. नोमिनेशन के बाद निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्याशी को व्यय रजिस्टर उपलब्ध कराया जायेगा. पूरे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी के व्यय रजिस्टर का कम से कम तीन बार निरीक्षण किया जायेगा. व्यय रजिस्टर के रख-रखाव व लेखा-जोखा के लिए प्रत्याशियों व उनके चुनाव अभिकर्ता को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा.

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