मधुपुर : अनुमंडलीय पदाधिकारी मधुपुर की अदालत ने नगर पर्षद से सरकारी हस्तक्षेप हटाते हुए इसमें संचालित डीएवी विद्यालय व अन्य संपत्ति को सूची बनाकर विद्यालय के प्राचार्य सह संस्था के मंत्री वीरेंद्र प्रसाद यादव को देने का आदेश दिया है.
यह आदेश उच्च न्यायालय रांची में दाखिल रीट याचिका 3302/05 द्वारा पारित आदेश के आलोक में लिया गया है. यह आदेश 14/05/12 को दिया गया था. जिसमें संस्था के सचिव को संबंधित पदाधिकारी के पास मामले को लेकर जाने का आदेश दिया था.
विदित हो कि आर्य समाज में करोडों की संपत्ति है. इसको लेकर काफी दिनों से विवाद चला आ रहा था. इसके बाद तत्कालीन अंचलाधिकारी सिद्धार्थ शंकर चौधरी के जांच प्रतिवेदन के बाद उपायुक्त देवघर ने संपत्ति का अधिग्रहण करते हुए नगर पर्षद मधुपुर को रिसीवर नियुक्त किया था. साथ ही 21 दुकानों का भाडा, विद्यालय चलाने, रख–रखाव की भी जिम्मेवारी सौंपी थी.