मामला : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का विधि संवाददाता, देवघरआदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में जेएमएम नेता निर्मला भारती व नरसिंह मुर्मू के विरुद्ध एसडीजेएम देवघर अजय कुमार सिंह की अदालत ने सम्मन जारी किया है. दोनों आरोपितों को न्यायालय में उपस्थिति के लिए आठ जून, 2015 की तिथि मुकर्रर की गयी है. पुलिस ने अनुसंधान पूरी कर एसडीजेएम की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने भादवि की धारा 188 व संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3 के तहत संज्ञान लिया तथा हाजिर होने के लिए सम्मन का आदेश दिया. क्या है मामलाविधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी देवघर शैलेश कुमार के प्रतिवेदन पर नौ दिसंबर 2014 को दर्ज हुआ है. दर्ज मुकदमा में कहा गया है कि देवघर-जसीडीह मुख्य मार्ग में संत फ्रांसिस स्कूल के निकट बिजली के खंभा पर जेएमएम का बैनर बगैर अनुमति के लगाया गया था. जांच के दौरान इसे जब्त किया गया और जसीडीह थाना में कांड संख्या 286/14 दर्ज कराया गया.
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जेएमएम नेता निर्मला भारती व नरसिंह मुर्मू के विरुद्ध सम्मन
मामला : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का विधि संवाददाता, देवघरआदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में जेएमएम नेता निर्मला भारती व नरसिंह मुर्मू के विरुद्ध एसडीजेएम देवघर अजय कुमार सिंह की अदालत ने सम्मन जारी किया है. दोनों आरोपितों को न्यायालय में उपस्थिति के लिए आठ जून, 2015 की तिथि मुकर्रर की गयी है. पुलिस ने […]
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