– उभय पक्ष से मांगा स्पष्टीकरण- 18 अप्रैल को निर्धारित किया है डेटविधि संवाददाता,देवघरनिगम क्षेत्र में हो रहे टॉल टैक्स की वसूली पर रोक लगाने के लिए दिये आवेदन के आलोक में एसडीएम कोर्ट में क्रिमिनल मिस केस नंबर 242/2015 दर्ज कर लिया गया है. केस दर्ज करने के बाद उभय पक्षों को न्यायालय में 18 अप्रैल 2015 को हाजिर होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. इस मामले में प्रथम पक्ष जदयू के प्रदेश सचिव पप्पू राउत को बनाया है जबकि विपक्षी द्वितीय पक्ष में गंगाहरि लेन निवासी नीरज सर्राफ को बनाया है. आवेदन में श्री राउत ने टॉल टैक्स वसूल को गैर कानूनी होने की बात कहते हुए रोक लगाने की मांग की थी और टैक्स वसूली करने वाले नीरज सर्राफ के विरुद्ध कार्रवाई का अनुरोध किया था. आवेदन के आलोक में बढ़ती वैमनस्यता को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के तहत कार्रवाई की है. ———–
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टॉल टैक्स वसूली प्रकरण में एसडीएम कोर्ट में मुकदमा
– उभय पक्ष से मांगा स्पष्टीकरण- 18 अप्रैल को निर्धारित किया है डेटविधि संवाददाता,देवघरनिगम क्षेत्र में हो रहे टॉल टैक्स की वसूली पर रोक लगाने के लिए दिये आवेदन के आलोक में एसडीएम कोर्ट में क्रिमिनल मिस केस नंबर 242/2015 दर्ज कर लिया गया है. केस दर्ज करने के बाद उभय पक्षों को न्यायालय में […]
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