इसमें 2011 की जनगणना को आधार बनाकर आकलन की जा रही है. आरक्षण को निर्धारण करने से पहले ओबीसी की संख्या पता करना अनिवार्य है. 2011 के जनगणना के अनुसार एससी/एसटी व सामान्य जाति का आंकड़ा पंचायतीराज विभाग के पास पहले से मौजूद है.
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जिला परिषद, प्रमुख व मुखिया के सीटों में होगा फेरबदल !
देवघर: पंचायत चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होगा. इसके तहत वार्ड, पंचायत समिति व जिला परिषद का परिसीमन कर दिया गया है. अब वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एससी, एसटी व ओबीसी वर्गो के आरक्षण […]
देवघर: पंचायत चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होगा. इसके तहत वार्ड, पंचायत समिति व जिला परिषद का परिसीमन कर दिया गया है. अब वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एससी, एसटी व ओबीसी वर्गो के आरक्षण के लिए जनसंख्या का आकलन किया जा रहा है.
ओबीसी का आंकड़ा झारखंड पंचायत पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या अभिनिश्चय नियमावली एवं प्रकाशन 2014 के अनुसार लिया जायेगा. इस नियमावली के तहत प्रत्येक गांव में पिछड़ा वर्गो की जनसंख्या की पंजी तैयार हो रही है. ओबीसी की इस का फाइनल प्रकाशन 15 अप्रैल को कर दिया जायेगा. उसके बाद इसमें दावा-आपत्ति ली जायेगी.
30 अप्रैल तक आरक्षण का काम पूरा हो जायेगा
ओबीसी की जनसंख्या प्रकाशित होने के बाद 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक गांव से एससी/एसटी व सामान्य जाति की सख्ंया संकलित कर लिया जायेगा. चारों वर्गो की जनसंख्या को एक फॉर्मेट में शामिल किया जायेगा. इसमें जिस जाति की सख्ंया अधिक होगी, उसका प्रतिशत नियमावली में निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत से निकाला जायेगा. हालांकि इसमें 50 फीसदी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित अनिवार्य है. इसी आरक्षण के आधार पर जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व वार्ड सदस्य का पद का चुनाव होगा. जनसख्ंया में हुई फेरबदल के कारण जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व वार्ड सदस्य के पदों में भी फेरबदल होगा. इसी आंकड़ों के आधार पर अंतिम चरण में प्रमुख व जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण पर फैसला होगा. आरक्षण की जांच राज्य चुनाव आयोग द्वारा पांच मई को की जायेगी.
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