देवघर: सीजेएम वीणा मिश्र की अदालत द्वारा टीआर केस नंबर 1246/13 में दो आरोपितों किरण कुमारी तथा नमिता देवी के विरुद्ध गैरजमानती वारंट निर्गत करने का आदेश दिया गया है. इन दोनों आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है. अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत होने के बाद लोअर कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से गैरजमानती वारंट के लिए आवेदन दिया गया था. इसी आवेदन के आलोक में सीजेएम ने उक्त आदेश दिया है. किरण कुमारी जिला परिषद की अध्यक्ष हैं जबकि नमिता देवी कोरियासा गांव की रहने वाली महिला है. इन दोनों को कुंडा थाना कांड संख्या 15/13 का आरोपित बनाया गया है. यह मुकदमा कोरियासा गांव के रहने वाले वार्ड पार्षद रमेश चंद्र दास ने दर्ज कराया है.
वारंट स्टे के लिए जिप अध्यक्ष ने दिया था आवेदन :जिला परिषद अध्यक्ष किरण कुमारी तथा दूसरे आरोपित नमिता देवी की ओर से न्यायालय में वारंट रोकने के लिए आवेदन दिया गया था. उनके अधिवक्ताओं की ओर से पक्ष में कहा गया कि हाइकोर्ट रांची में अग्रिम जमानत याचिका लंबित है जिस पर हाइकोर्ट का आदेश होने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाय. अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद वारंट स्टे का आवेदन सीजेएम ने रिजेक्ट कर दिया.
क्या है विवाद
देवघर नगर निगम क्षेत्र के कोरियासा गांव के निकट फरवरी 2013 में महारूद्र यज्ञ का आयोजन हुआ था. इस यज्ञ के दौरान जिला अध्यक्ष किरण कुमारी अपने पति सुधांशु कुमार मंडल, नमिता देवी व अन्य समर्थकों के साथ पहुंची थी. यज्ञ के दौरान वार्ड पार्षद रमेश चंद्र दास और जिप अध्यक्ष के बीच विवाद हो गया. इस दौरान मारपीट की घटना घटी और वार्ड पार्षद का हाथ टूट गया. इधर पुलिस ने वार्ड पार्षद रमेश चंद्र दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले में भी वार्ड पार्षद पर आरोप पत्र दाखिल हो चुका है. वार्ड पार्षद ने जेल से ही पीसीआर केस जिप अध्यक्ष समेत चार पर ठोंका जिसे कुंडा थाना एफआइआर दर्ज करने के लिए भेज दिया गया. इसी केस के आलोक में कुंडा कांड संख्या 15/13 दर्ज किया गया. पुलिस ने इस मामले को असत्य ठहरा दिया था. बाद में कोर्ट ने केस डायरी के तथ्यों के अवलोकन के बाद दलित प्रताड़ना तथा मारपीट की धाराओं को सही पाते हुए संज्ञान लिया. जिप अध्यक्ष व नमिता देवी की ओर से सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी गयी थी जिसे अस्वीकृत कर दी गयी.