संवाददाता, देवघर आयकर विभाग ने जनहित में सूचना जारी करते हुए 31 मार्च तक आयकर विवरणी (रिटर्न) व अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में आयकर अधिवक्ता दिलीप दास ने बताया कि घोषणा के तहत आयकर दाता अपनी विवरणी निर्धारित तिथि तक जमा कर दें. अन्यथा उन्हें आर्थिक दंड भरना पड़ सकता है. इसके अलावा कर दाता (टैक्स पेयर) अपना अग्रिम कर 31 मार्च तक हर हाल में जमा कर दें. ताकि वे कर पर अतिरिक्त ब्याज देने से बच सकें . बतातें चलें कि टैक्स पेयरों को वर्ष 2016-17 के लिए अग्रिम कर जमा करने की तिथि 15 मार्च ही निर्धारित थी. मगर अब भी जो अग्रिम कर जमा नहीं कर सके हैं. वे 31 मार्च तक अपना अग्रिम कर हर हाल में जमा कर टैक्स के उपर ब्याज से बच सकें.
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31 मार्च तक जमा करें आयकर रिटर्न
संवाददाता, देवघर आयकर विभाग ने जनहित में सूचना जारी करते हुए 31 मार्च तक आयकर विवरणी (रिटर्न) व अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में आयकर अधिवक्ता दिलीप दास ने बताया कि घोषणा के तहत आयकर दाता अपनी विवरणी निर्धारित तिथि तक जमा कर दें. अन्यथा उन्हें आर्थिक दंड […]
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