देवघर : नंदन पहाड़ के गेस्ट हाउस में कार्यरत विधवा महिला बेबीलता देव्या ( बदला हुआ नाम) के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला महिला नगर थाना कांड संख्या 156/13 में मुख्य आरोपित निलंबित जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी जवाहर कुमार की पेशी करायी गयी.
मंडल कारा से इन्हें इस केस में आरोपित के तौर पर लाया गया और सीजेएम के समक्ष पेशी के बाद पुन: कारा भेज दिया गया. इस मामले में पुन: अगली तिथि 18 मई 2013 को रखी गयी है. आइओ के दिये आवेदन के आलोक में नगर थाना कांड संख्या 150/13 से महिला थाना कांड संख्या 156/13 में इस आरोपित को प्रोडक्शन वारंट पर सीजेएम के पास लाया गया था. इस मामले में आरोपित की ओर से जमानत के लिए आवेदन दाखिल नहीं हुआ है.
सोमवार को दाखिल होगी जमानत याचिका!
नौकरी का झांसा देकर महिला का यौन शोषण करने के मामले में काराधीन जवाहर कुमार सिंह व अशोक प्रसाद की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अब सोमवार को जमानत की अरजी दाखिल की जा सकती है. इसकी तैयारियां आरोपित द्वय के अधिवक्ता की ओर से की जा रही है. सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि लेने का काम पूरा कर लिया गया है.
इन दोनों को नगर थाना कांड संख्या 150/13 का आरोपित बनाया गया है. सीजेएम वीणा मिश्र ने दोनों की जमानत अरजी पहले ही खारिज कर दी है. मामला गंभीर प्रकृति के रहने के चलते जमानत देने से इनकार कर दी. इन दोनों पर गैंग रेप की नयी धाराएं लगायी गयी हैं.
रिमांड पर लेने की प्रक्रिया तेज
आइओ प्रफुल्लित कुजूर ने जवाहर कुमार उर्फ जवाहर प्रसाद सिंह को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया तेज कर दी है. इसके लिये पुलिस ने कोर्ट में आवेदन दाखिल कर दी है. संभवत: सोमवार को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए आवेदन पर आदेश मिल सकता है. मामले के उद्भेदन व विस्तृत जानकारी के लिए रिमांड पर लेकर सघन पूछताछ की जायेगी.
कुमार विनोद के विरुद्ध लिया जायेगा वारंट
महिला नगर थाना कांड संख्या 156/13 के दूसरे आरोपित कुमार विनोद के नाम का खुलासा गवाहों द्वारा कर दिये जाने के बाद आइओ विधि सम्मत कार्रवाई के लिए आगे की प्रक्रिया में जुट गयी हैं. न्यायालय से कुमार विनोद की गिरफ्तारी के लिए वारंट का प्रे पुलिस ने कर दी है. उन्होंने कहा कि गंभीर मामले हैं और बगैर गिरफ्तार किये अनुसंधान की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ सकती है. सीजेएम कोर्ट से वारंट की प्रार्थना की गयी है. आदेश मिलते ही शिकंजा कसा जायेगा.