विधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा अलग-अलग तीन मामलों के छह आरोपितों को राहत नहीं दी गयी. देवीपुर थाना कांड संख्या 105/14 के तीन आरोपितों भागु यादव, गुलू यादव व सावित्री देवी को राहत नहीं दी गयी. इन तीनों के विरुद्ध दहेज हत्या का आरोप है. यह मुकदमा नकुल यादव ने दर्ज कराया है. आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री की हत्या कर शव को गायब कर दिया था. यह घटना 12 अक्तूबर 2014 को घटी थी. इसी अदालत द्वारा दहेज प्रताड़ना के आरोपित रोहित मिस्त्री की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. यह मुकदमा देवीपुर थाना के बंदरवासा गांव निवासी सोनी देवी ने दाखिल किया था. दो साल पहले शादी हुई थी और दहेज के चलते मारपीट कर घर से निकाल दिया. इसके अलावा मोहनपुर थाना के देवथर गांव निवासी ढिबू मंडल व गीता देवी को राहत नहीं दी गयी. इन दोनों आरोपितों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. यह केस सरैयाहाट थाने के माथाकेस गांव की कुंती देवी ने दर्ज कराया है. आरोपित ससुर व सास है.—————-चोरी के आरोपित को जमानत नहींदेवघर. सीजेएम की अदालत द्वारा नगर थाना कांड संख्या 752/14 के काराधीन आरोपित सिकंदर धपरा को जमानत नहीं दी गयी. इस आरोपित के बेल पिटीशन पर सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया. चोरी के केस के साथ पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था. इनके विरुद्ध भादवि की धारा 414 लगायी गयी है.
छह आरोपितों को डीजे कोर्ट से नहीं मिली राहत
विधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा अलग-अलग तीन मामलों के छह आरोपितों को राहत नहीं दी गयी. देवीपुर थाना कांड संख्या 105/14 के तीन आरोपितों भागु यादव, गुलू यादव व सावित्री देवी को राहत नहीं दी गयी. इन तीनों के विरुद्ध दहेज हत्या का आरोप है. यह मुकदमा नकुल […]
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