-फैमिली कोर्ट के जज ने वेतन कटौती का दिया आदेश-कर्मचारी की पत्नी जुलेखा ने किया है केसविधि संवाददाता, देवघरफैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज घनश्याम मल्लिक ने एक्सक्यूशन केस नंबर 10/12 में सुनवाई के बाद विपक्षी मो सलाउद्दीन के विरुद्ध डिस्ट्रेस (त्वरित गिरफ्तारी) वारंट जारी किया है. साथ ही उनकी गिरफ्तारी कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. यह आदेश उक्त मुकदमे की सुनवाई के बाद दिया है. यह मुकदमा विपक्षी की पत्नी जुलेखा खातून और उनके दो बच्चों बाबू अंसारी व राजा अंसारी की ओर से किया गया है जो पालोजोरी थाना के दुबराजपुर के रहने वाले हैं. विपक्षी इसीएल कोलियरी तिलबोनी (पश्चिम बंगाल) में कार्यरत है और अपनी पत्नी व बच्चों को छोड़ दिये हैं. प्रताडि़त पत्नी व नाबालिग बच्चों की ओर से मेंटनेंस का केस किया गया जिसमें साढ़े चार हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया गया था. बकाया रकम 2.61 लाख रुपये होने तथा कोर्ट के आदेश के बाद भी मुहैया नहीं कराने के चलते वारंट जारी किया गया है. कोलियरी के जीएम को निर्देश दिया है कि इसीएम कर्मचारी मो सलाउद्दीन के वेतन से उक्त राशि की प्रतिमाह कटौती कर उनकी पत्नी व बच्चों को मुहैया करायें. इस केस की अगली सुनवाई की तिथि 28 जनवरी 2015 को रखी गयी है.
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इसीएल कर्मचारी सलाउद्दीन के विरुद्ध डिस्ट्रेस वारंट
-फैमिली कोर्ट के जज ने वेतन कटौती का दिया आदेश-कर्मचारी की पत्नी जुलेखा ने किया है केसविधि संवाददाता, देवघरफैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज घनश्याम मल्लिक ने एक्सक्यूशन केस नंबर 10/12 में सुनवाई के बाद विपक्षी मो सलाउद्दीन के विरुद्ध डिस्ट्रेस (त्वरित गिरफ्तारी) वारंट जारी किया है. साथ ही उनकी गिरफ्तारी कर न्यायालय में प्रस्तुत करने […]
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