– मामला : अभिलेखागार में रखे बक्से से दस्तावेज गायब करने का- डेढ़ साल से भी अधिक समय से था जेल में बंदविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा अमल कुमार बड़ई को जमानत दे दी है. इस आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 692/14 दाखिल की गयी थी जिस पर अभियोजन तथा बचाव पक्ष की ओर से बहस की गयी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इन्हें 20 हजार के दो मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया. आदेश की प्रति न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में भेज दी गयी जहां पर मामले का ट्रायल चल रहा है. आरोपित की ओर से आदेश में वर्णित मुचलके दाखिल करने के बाद कारा से मुक्ति करने का आदेश भेजा गया. क्या है मामलाजिला अभिलेखागार से दस्तावेजों से भरे बक्से का ताला तोड़ कर दस्तावेज गायब करने की घटना 30 अगस्त 2011 को घटी थी. इस घटना के संदर्भ में तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी जिला अभिलेखागार मिथिलेश कुमार झा ने नगर थाना में कांड संख्या 260/11 दर्ज कराया था. इस मामले में अनुसंधान के क्रम में सूचक मिथिलेश कुमार झा तथा रेकर्ड कीपर अमल कुमार बड़ई को आरोपित के तौर पर नाम जोड़ा गया. मिथिलेश कुमार झा पहले से जमानत पर हैं जबकि अमल कुमार बड़ई को लोअर कोर्ट से राहत नहीं मिली थी. 15 मई 2013 से आरोपित कारा संसीमित था.
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रेकर्ड कीपर अमल को जिला जज ने दी जमानत
– मामला : अभिलेखागार में रखे बक्से से दस्तावेज गायब करने का- डेढ़ साल से भी अधिक समय से था जेल में बंदविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा अमल कुमार बड़ई को जमानत दे दी है. इस आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 692/14 दाखिल की गयी थी जिस […]
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