आर्म्स एक्ट के दोषी सूरज मिश्रा को तीन साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 May 2019 1:41 AM
न्यायिक दंडाधिकारी तनवी की अदालत से आया फैसला एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी तनवी की अदालत से आर्म्स एक्ट के दोषी सूरज मिश्रा को तीन साल की सामान्य सजा सुनायी गयी. साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर अलग से […]
न्यायिक दंडाधिकारी तनवी की अदालत से आया फैसला
एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी तनवी की अदालत से आर्म्स एक्ट के दोषी सूरज मिश्रा को तीन साल की सामान्य सजा सुनायी गयी. साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर अलग से एक माह की सजा काटनी होगी. आरोपित नगर थाना क्षेत्र के हनुमान टिकरी, काली मंदिर के निकट मुहल्ले का रहनेवाला है.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने पक्ष रखा व नौ गवाहों के माध्यम से दोष सिद्ध करने में सफल हुए. बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रीतम आनंद ने पक्ष रखा, लेकिन दोष मुक्त कराने में विफल रहे. यह मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी केके साहु के बयान पर नगर थाना में 14 फरवरी 2013 को दर्ज हुआ था.
दर्ज एफआइआर के अनुसार वाहन चेकिंग के दाैरान बैजनाथपुर माेड़ के पास देसी लोडेड पिस्तौल के साथ पकड़ाया था. बाद में पुलिस ने अनुसंधान के बाद चार्जसीट दाखिल किया व केस ट्रायल के लिए न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भेजा जहां पर छह साल के बाद फैसला आया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










