देवघर: शहर के झौंसागढ़ी मौजा के रघुनाथ रोड स्थित वैदिकालय की जमीन के मामले में देवघर सीओ शैलेश कुमार ने एसडीओ जय ज्योति सामंता को पत्रंक 553 दिनांक 3.6.14 को भेजी गयी रिपोर्ट में डीड की तथ्यों की अनदेखी किये जाने का मामला गंभीर बन गया है.
जांच रिपोर्ट में वैदिकालय की दो कठ्ठा 15 धूर जमीन धर्मशाला के नाम से दान दिये जाने के तथ्यों का जिक्र नहीं किया गया है. इस संदर्भ में पहले पक्ष के नित्यनारायण झा सीओ की इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है. इस मामले में सीओ शैलेश कुमार ने शनिवार को बताया कि तीन जून को भेजी गयी जांच रिपोर्ट में वैदिकालय परिसर का जिक्र है.
चूंकि वैदिकालय से जुड़ा मामला टाइटल सूट में चल गया है, इसलिए इस रिपोर्ट में धर्मशाला का उल्लेख नहीं है. फिर भी जांच रिपोर्ट में वैदिकालय की डीड संख्या 335 का उल्लेख है. इसी डीड में धर्मशाला का तथ्य है. तीन जून को भेजी गयी रिपोर्ट में धर्मशाला का जिक्र आखिर क्यों नहीं करने के सवाल पर सीओ ने कहा कि वैदिकालय से संबंधित दो वर्ष पूर्व देवघर अंचल कार्यालय से एसडीओ कार्यालय को एक जांच रिपोर्ट भेजी गयी थी. इस जांच रिपोर्ट में वैदिकालय की डीड संख्या 335 की छाया प्रति संलगA है. दो वर्ष पूर्व वैदिकालय की डीड भेजी जा चुकी है, इसलिए इसे अनुमंडल कार्यालय में सक्षम अधिकारी द्वारा पुन: देखा जा सकता है. इस जांच रिपार्ट में वैदिकालय का देवघर अंचल कार्यालय से एनओसी नहीं दिये जाने का जिक्र है.
दोनों पक्षों को नोटिस जारी
अनुमंडल न्यायालय की ओर से वैदिकालय की विवादित जमीन पर धारा 145 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. न्यायालय सूत्र के अनुसार एसडीएम कोर्ट की ओर से इस संदर्भ में क्रिमिनल मिस केस नंबर-475/2014 दर्ज किया गया है. अदालत द्वारा दोनों पक्षों (प्रथम पक्ष नित्त नारायण झा बनाम दिवाकर मिश्र, रणु देवी, मंजू देवी व अनिता देवी) को नोटिस जारी किया गया है. वे कोर्ट में उपस्थित हो अपना पक्ष रखें. ज्ञात हो कि इससे पूर्व उक्त कोर्ट की ओर से वैदिकालय की जमीन पर धारा 144 लगायी गयी थी.