- 31 जुलाई 2016, चितरा न्यू कॉलाेनी की घटना
- सेशन जज दो मो नसीरूद्दीन की अदालत ने सुनाया फैसला
- विवाहिता को गला दबाकर मारने का था मामला
- इनको मिली सजा
- पति रोशन तांती उर्फ भुईयां, देवर जीतू तांती व सास उमा देवी
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दहेज हत्या में पति समेत तीन को 10 साल सश्रम कैद
देवघर : दहेज हत्या के तीन दोषियों पति रोशन तांती उर्फ भुईयां, देवर जीतू तांती व सास उमा देवी को दस साल की सश्रम सजा दी गयी. यह सजा सेशन जज दो मो नसीरूद्दन की अदालत से सुनायी गयी. ये तीनों आरोपित न्यू कॉलोनी चितरा एनएचएस क्वार्टर के रहने वाले हैं. मूलत: बिहार के बरबीघा […]
देवघर : दहेज हत्या के तीन दोषियों पति रोशन तांती उर्फ भुईयां, देवर जीतू तांती व सास उमा देवी को दस साल की सश्रम सजा दी गयी. यह सजा सेशन जज दो मो नसीरूद्दन की अदालत से सुनायी गयी. ये तीनों आरोपित न्यू कॉलोनी चितरा एनएचएस क्वार्टर के रहने वाले हैं. मूलत: बिहार के बरबीघा जगदीशपुर जिला शेखपुरा के हैं.
इन तीनों पर दहेज की खातिर नव विवाहिता राखी देवी की गला दबाकार हत्या करने का आरोप था, जिसे कोर्ट ने सही ठहराया. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय पक्ष रखा व दोष सिद्ध कराने में सफल रहे जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता चंद्रशेखर सिंह थे जो आरोप मुक्त कराने में विफल रहे. हालांकि सूचक मनोज तांती समेत 12 लोगों ने गवाही दी, लेकिन किसी ने घटना का समर्थन नहीं किया. इसके बावजूद भी दोषमुक्त नहीं हो पाये.
कैसे घटी थी यह घटना : जमुई जिले के खैरा गोपालपुर गांव निवासी मनोज तांती ने यह मुकदमा चितरा थाना में 31 जुलाई 2016 को दर्ज कराया था. दाखिल एफआइआर में कहा गया है कि उनकी बेटी राखी देवी की शादी रोशन तांती से नवंबर 2015 में हुई थी. शादी के बाद न्यू कॉलोनी चितरा में वह रहने लगी जहां पर उनके ससुराल के लोग रह रहे थे.
दहेज को लेकर सूचक की बेटी को हमेशा दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था. दहेज में सोने के आभूषण, बाइक, फ्रीज आदि की मांग की गयी जिसे नहीं देने पर गला दबाकर हत्या कर दी थी.
इसमें उपरोक्त तीनों को आरोपित बनाया गया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया. पश्चात केस ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया जहां पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त फैसला दिया गया.
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