दहेज हत्या के दोषी पति व सास को 10 साल की सश्रम सजा

Updated at : 07 Jul 2018 4:37 AM (IST)
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दहेज हत्या के दोषी पति व सास को 10 साल की सश्रम सजा

क्राइम. कुआं में मिला था पिंकी देवी का शव, दर्ज हुई थी एफआइआर सेशन जज दो महेंद्र प्रसाद की अदालत में चल रहा था ट्रायल 4 अक्तूबर 2014 को सारठ थाना क्षेत्र के जिरुलिया में हुई थी घटना देवघर : दहेज के चलते पिंकी देवी की हत्या कर शव को कुआं में डालने के मामले […]

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क्राइम. कुआं में मिला था पिंकी देवी का शव, दर्ज हुई थी एफआइआर

सेशन जज दो महेंद्र प्रसाद की अदालत में चल रहा था ट्रायल
4 अक्तूबर 2014 को सारठ थाना क्षेत्र के जिरुलिया में हुई थी घटना
देवघर : दहेज के चलते पिंकी देवी की हत्या कर शव को कुआं में डालने के मामले में करीब आठ साल बाद कोर्ट का फैसला आया है.
इस मामले के दो दोषियों पति मुकुंद यादव व सास पोरीया देवी को 10 साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही एक आरोपित पूरन यादव को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. सभी सारठ थाना के जिरुलिया गांव के रहनेवाले हैं. दोषी ठहराये गये दोनों आरोपितों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह राशि मृतक के आश्रितों को दी जायेगी. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अलग से जेल में रहना होगा. यह मामला सेशन जज दो महेंद्र प्रसाद की अदालत में चल रहा था
जिसमें अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने नौ लोगों की गवाही कोर्ट में दिलायी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अमर कुमार सिंह व अली अतहर ने पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट ने तीन आरोपितों में से दो को दोषी पाकर उक्त सजा सुनाई व एक को रिहा कर दिया.
4 अक्तूबर 2014 को हुई थी घटना
सारठ थाना क्षेत्र के जिरूलिया गांव में यह घटना 4 अक्तूबर 2014 को घटी थी. दर्ज एफअाइआर के अनुसार सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र के वेदगामा गांव निवासी गुलटन महतो ने अपनी बेटी पिंकी देवी की शादी मुकुंद यादव के साथ 2014 के मई माह में की थी. शादी के बाद दहेज में 25 हजार रुपये, गाय व कलर टीवी की मांग की गयी थी जिसे नहीं देने पर हत्या कर शव को कुआं में डाल दिया था. इसकी सूचना मृतका के पिता को मिली तो सात नवंबर 2014 को थाना में केस दर्ज कराया. इसमें उपरोक्त तीनों को आरोपित बनाया गया. पुलिस ने मामले की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल किया व केस सेशन ट्रायल के लिए गया जहां पर दो को सजा व एक रिहा हुए. दोनों को दहेज मांगने व दहेज हत्या का दोषी ठहराया गया.
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